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कैमूर: पैक्स मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध

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Published : Jan 8, 2021, 9:04 PM IST

ग्राम पंचायत मेढ़ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा अवैध तरीके से पैक्स मतदाता सूची में से लगभग 200 से ऊपर जीवित लोगों का नाम मृत घोषित करते हुए हटा दिया गया है. इसे लेकर सभी पैक्स मतदाताओं द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है.

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कैमूर

कैमूर: जिले के चैनपुर प्रखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत मेढ़ से लगभग 50 की संख्या में पहुंचे लोगों ने पैक्स मतदाता द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में जीवित लोगों को मृत दिखाकर नए नाम जोड़ने पर आपत्ति जताई है. इसे सुधरवाने के लिए आपत्ति देने की तिथि बढ़ाने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन दिया गया है.

मौके पर मौजूद ग्राम पंचायत मेढ़ के स्थानीय किसान अशोक सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष फेकू यादव, महेंद्र सिंह, संत सिंह, गोरख यादव, निठोहर यादव, गुलाब राम, चिरकुट साह, चंद्रजीत यादव, लल्लू यादव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे. लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत मेढ़ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा अवैध तरीके से पैक्स मतदाता सूची में से लगभग 200 से ऊपर जीवित लोगों का नाम मृत घोषित करते हुए हटा दिया गया है. उन नामों के स्थान पर बिना कार्यकारिणी की बैठक किए ही नए नामों को जोड़ दिया गया है. यहां तक की दूसरे पंचायत के लोगों का भी नाम चोरी छिपे जोड़ा गया है. ताकि वो उनके समर्थन में वोट दे सके.

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चैनपुर बीडीओ से शिकायत दर्ज कराते ग्रामीण

आपत्ति लेने की तिथि बढ़ाने की मांग
इसे लेकर सभी पैक्स मतदाताओं द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है. लेकिन आपत्ति लेने की तिथि 8 जनवरी 2021 तक ही रहने के कारण काफी संख्या में पैक्स मतदाता अभी अपनी आपत्ती नहीं दे पाए हैं. जिसे लेकर चैनपुर बीडीओ के पास आवेदन देकर आपत्ति लेने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि दिए गए आवेदन पर अगर पदाधिकारियों के द्वारा विचार नहीं किया जाता है तो सड़क जाम करके हो रहे इस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएंगे.

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी निर्देशों पर हो रहा काम
इससे संबंधित जानकारी लेने पर चैनपुर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि पैक्स निर्वाचन से जुड़े सभी निर्देश बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से जारी की गई है. उस आधार पर सभी कार्य किए जा रहे हैं. अगर ग्रामीण आपत्ति देने की तिथि को बढ़वाना चाहते हैं तो इससे संबंधित लिखित सूचना जिला डीसीओ कार्यालय में भेजा जाएगा. उस आधार पर जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा.

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