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जहानाबाद में कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन, आदेश के बाद भी खुले थे 4 शॉपिंग मॉल

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Published : Jan 6, 2022, 4:13 PM IST

बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण ( Bihar Corona Update ) को देखते हुए राज्य सरकार ने न्यू कोविड गाइडलाइन जारी किया है. इसके बाद भी जहानाबाद में 4 शॉपिंग मॉल खुले हुए थे. सूचना पर चेतावनी के साथ जहानाबाद सदर अंचल अधिकारी संजय कुमार अम्बष्ट ने शॉपिंग मॉल बंद कराया. पढ़ें पूरी खबर.

Covid Guideline Violated
Covid Guideline Violated

जहानाबादः बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इसके साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है. इस देखते हुए राज्य सरकार ने न्यू कोविड गाइडलाइन (New Covid Guideline) जारी किया है. इसी बीच जहानाबाद में 4 शॉपिंग मॉल संचालकों की ओर से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला आया है. आदेश के बाद भी शॉपिंग मॉल खोला गया था. सूचना पर जहानाबाद सदर अंचल अधिकारी संजय कुमार अम्बष्ट और नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचकर शॉपिंग मॉल बंद कराया. इस दौरान शॉपिंग मॉल संचालकों को चेतावनी दी गई की भविष्य में ऐसी गलती दोबारा होने पर मॉल को सील कर दिया जायेगा.


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जहानाबाद सदर अंचल के अधिकारी संजय कुमार अम्बष्ट ने बताया कि राज्य सरकार ने न्यू कोविड गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत 6 से 21 जनवरी तक शॉपिंग मॉल समेत सभी भीड़-भाड़ वाले जगहों को पूरी तरह से बंद रखना है. इसके बाद भी जहानाबाद में 4 शॉपिंग मॉल को सामान्य दिनों की तरह खोलकर रखा गया था. उसमें ग्राहक भी सामान्य दिनों की तरह पहुंचे थे. सूचना पर सभी जहानाबाद के 4 शॉपिंग मॉल को बंद कराया. साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई है.

जहानाबाद में कोविड गाइड लाइन का उल्लंधन

ज्ञात हो कि न्यू कोविड गाइडलाइन के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल बन्द रहेंगे. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे. रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.

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इसके अलावा प्री नर्सरी से लेकर 8 तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी. क्लास 9, 10, 11 एवं 12 एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. स्कूल और कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे. शादी-विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से मंज़ूरी लेनी होगी. रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

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