ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, बंधक बनाकर दो दिन तक किया था रेप

author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 12, 2023, 10:50 PM IST

जमुई में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसके अलावा पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन प्रावधान के तहत 5 लाख रुपये मुआवजा का आदेश भी दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

जमुई व्यवहार न्यायालय
जमुई व्यवहार न्यायालय

जमुई : बिहार के जमुई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर दो दिन कब्जे में रखने के बाद दुष्कर्म करने वाले 22 साल के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25000 जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी.

2022 की है घटना : एडीजे प्रथम धीरेंद्र बहादुर सिंह ने पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन के तहत 5 लाख के मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित कर दिया गया है. घटना के संबंध में 10 अगस्त 2022 को झाझा थाने में पीड़िता की माता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें 22 साल के एक युवक को आरोपी बनाया गया था. ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों के गवाह और साक्ष्य के आधार पर पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बंधक बनाकर दो दिन तक किया था दुष्कर्म : एडीजे प्रथम धीरेंद्र बहादुर सिंह ने अभियुक्त को दुष्कर्म की धारा 376 भादवि में भी दोषी पाया. लेकिन पोक्सो के मामले में सजा सुनाए जाने के कारण 376 भादवि के मामले में कानून के प्रावधानों के अनुरूप अलग से सजा नहीं सुनाई गई. बताया जाता है कि 22 वर्ष के आरोपी ने नाबालिग को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर बंधक बनाया था और दो दिन तक दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें : जमुई में दबंग युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.