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गया: JDU के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या में RJD की पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार

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Published : Jan 19, 2021, 8:40 PM IST

गया में हत्या के मामले में कोर्ट ने राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी करार दिया. मामले में 23 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. वर्ष 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या को लेकर केस चल रहा था.

गया
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गया: जिले के अतरी विधानसभा से पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को गया व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया. मामले में 23 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. दोषी करार देने के बाद कुंती देवी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

RJD की पूर्व विधायक दोषी करार
RJD की पूर्व विधायक दोषी करार

2013 में हुई थी सुमरिक यादव की हत्या
इस संबंध में सरकारी वकील मसूद मंजर ने बताया कि वर्ष 2013 में हुई हत्या के मामले में राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी माना गया है. उन्होंने कहा कि जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की वर्ष 2013 में हत्या की गई थी.

23 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
23 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

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नीमचक बथानी थाने में था केस दर्ज
इस संबंध में स्थानीय थाना के पुलिस अवर निरीक्षक कृष्ण बिहारी सिंह सूचक थे. उन्होंने बताया कि सुमरिक यादव कार्यालय बंद कर अपने गांव वापस लौट रहे थे. तभी कुंती देवी और उनके बेटे रंजीत यादव जो कि वर्तमान में अतरी विधानसभा से राजद विधायक हैं. अन्य लोगों ने सुमरिक यादव की लोहे के रॉड और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद से यह पूरा मामला चल रहा था. इसे लेकर नीमचक बथानी थाने में केस दर्ज कराया गया था.

मामले में 12 गवाहों की हुई गवाही
मामले में 12 गवाहों की हुई गवाही

मामले में 12 गवाहों की हुई गवाही
इस पूरे मामले में हमारे द्वारा 12 गवाहों की गवाही कराई गई. हालांकि इस दौरान 2 गवाह मुकर गए, लेकिन 10 गवाहों ने इस पूरे मुकदमे में अपना समर्थन दिया था. इसी को लेकर गया व्यवहार न्यायालय एडीजे-3 के न्यायाधीश संगम सिंह ने कुंती देवी को दोषी माना है. इसे लेकर 23 जनवरी को कुंती देवी को सजा सुनाई जाएगी.

RJD की पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार

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23 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
बता दें कि वर्ष 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या मामले में राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को न्यायालय ने दोषी माना है. एडीजे-3 के न्यायधीश संगम सिंह ने उन्हें दोषी माना है. इसे लेकर आगामी 23 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.

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