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Dog Tied Up And Dragged: मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया पालतू कुत्ता, तो बाइक में बांधकर 1 किमी तक घसीटा

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Published : Jan 17, 2023, 12:41 PM IST

Updated : Jan 17, 2023, 3:04 PM IST

Dog Tied Up And Dragged in gaya
Dog Tied Up And Dragged in gaya

बेजुबान जानवरों के साथ बर्बरता के मामले लगातार सामने आते हैं. कभी किसी कुत्ते को बुरी तरह से पीटने की खबर आती है, तो कभी उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया जाता है. ताजा मामला बिहार के गया से सामने आया है. कुत्ते का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने मालिक के साथ मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया. उसके बाद तो सिरफिरे मालिक ने मानवता की सारी हदें पार कर दी. बेजुबान को बाइक के पीछे जंजीर से बांधकर घसीटने की दर्दनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जंजीर से कुत्ते को बांधकर बाइक से घसीटा

गया: बिहार के गया में एक पालतू कुत्ते को बाइक में पीछे जंजीर से बांधकर एक किलोमीटर तक घसीटने (Dog Tied Up And Dragged in gaya) का शर्मनाक मामला सामने आया है. जब कुत्ते के मालिक से पूछा गया कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसने बेशर्मों की तरह जवाब दिया कि कुत्ते को घूमा रहा हूं.

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गया में पालतू कुत्ते को बाइक पर पीछे बांधकर घसीटा: दरअसल कुत्ते ने अपने मालिक के साथ मॉर्निंग वॉक नहीं किया, तो उस शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही पालतू कुत्ते को बाइक में पीछे जंजीर के सहारे बांध दिया. इसके बाद सड़क पर बाइक ड्राइव कर अपने पालतू कुत्ते को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा. इस घटना में बीमार सा दिख रहा पालतू डॉगी खून से लथपथ हो गया. अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

गंभीर रूप से जख्मी है बेजुबान: वायरल वीडियो सोमवार का बताया जाता है, जो गया शहर के गांधी मैदान के समीप का है. इसमें दिख रहा है, कि एक शख्स अपनी बाइक को चला रहा है. बाइक में अपने पालतू कुत्ते को रस्सीनुमा सीकर के सहारे बांधा गया है. शख्स बाइक को चला रहा है और कुत्ता घसीटता जा रहा है.

पशु क्रूरता की हद: यह बेजुबान जानवर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया. यदि थोड़ी और देर हो जाती तो शायद इसकी जान नहीं बच पाती, कुत्ते के मालिक की करतूत ने उसे खून से लथपथ कर दिया. उसके शरीर के कई हिस्से पर गंभीर जख्म हो गए.

वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल: इस मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पालतू कुत्ते का मालिक डेल्हा का रहने वाला बताया जाता है. इसमें बड़ी बात यह रही कि एक कार चालक की वजह से पालतू कुत्ते की जान बच गई.

एक कार चालक ने बचाई बेजुबान की जान: कार चालक ने कुत्ते के मालिक को इस अमानवीय हरकत के लिए ना सिर्फ खरी-खोटी सुनाई, बल्कि उसे हड़काकर कुत्ते की जान भी बचा ली. कुत्ते के चेहरे समेत शरीर के कई स्थानों पर गंभीर जख्म हुए हैं और खून से लथपथ हो गया था. बेजुबान जानवर के साथ यह हरकत भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कार सवार ने ही बनाया वीडियो: इस क्रूरता भरी हरकत का वीडियो कार सवार ने ही बनाया. उसने इस हरकत के लिए कुत्ते के मालिक को डांट पिलाई. वहीं उसका बाइक नंबर और चेहरा भी मोबाइल में कैद कर लेने की बात कही. कार सवार के हड़काए जाने के बाद कुत्ते के मालिक के होश फाख्ता हो गए और फिर उसने बाइक रोककर कुत्ते को पास के स्थान पर बांधा और फिर इलाज कराने की बात कार सवार को कही.

बोला मालिक- 'कुत्ते को सैर पर लेकर गया था': बाइक सवार व्यक्ति की ढिठाई यह रही की, वह इस तरह की हरकत के बावजूद कुत्ते को सैर कराने की बात कहता रहा. वहीं, उसकी इस हरकत को लेकर आसपास के लोगों ने भी उसकी जमकर डांटा और कुत्ते को कुछ होने पर कार्रवाई की भी हिदायत दे डाली. फिलहाल अमानवीय और पशु क्रूरता से भरा यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

वहीं एसएसपी आशीष भारती ने वायरल विडियो पर संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि "पशु क्रूरता अधिनियम के तहत विधि सम्मत कारवाई की जाएगी. यह घटना अमानवीय है. मामले में काडं दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है."

क्या कहता है कानून: भारत में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था. इस ऐक्ट की धारा 4 के तहत साल 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया. इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है.

क्रूरता निवारण अधिनियम: मामले को लेकर कई तरह के प्रावधान इस ऐक्ट में शामिल हैं. अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है, या उसका इलाज नहीं कराता, भूखा-प्यासा रखता है तब ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा.

पशु क्रूरता मामले में सजा का प्रावधान : साथ ही आईपीसी की धारा 428,429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत स्ट्रीट डॉग को मारना-पीटना दंडनीय अपराध है. सरकार की नीति और एनिमल बर्थ कंट्रोल 2011 के तहत जिस क्षेत्र में इन स्ट्रीट डॉग का आतंक है, वहां इनकी नसबंदी की जा सकती है लेकिन मारा नहीं जा सकता. अगर इन स्ट्रीट डॉग या मवेशियों को परेशान किया जाता है या मारने की कोशिश की जाती है तो पशु क्रूरता का केस पुलिस में दर्ज किया जा सकता है.


Last Updated :Jan 17, 2023, 3:04 PM IST
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