मोतिहारी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, 4 शॉपिंग मॉल सील

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Published : Jan 6, 2022, 10:59 PM IST

मोतिहारी में 4 शॉपिंग मॉल सील

बिहार सरकार के निर्देश के बावजूद शहर में मॉल खुले रहने की जानकारी मिलने पर मोतिहारी जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. सदर एसडीओ सुमन सौरभ यादव और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के कई मॉल को ( shopping malls sealed in Motihari ) सील किया है.

मोतिहारी: राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ( Corona Infection In Bihar ) बढ़ने लगा है. जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. वहीं, जिला प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार मॉल को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद जिला में सभी मॉल खुले रहने की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरु कर ( Violation of corona guidelines in Motihari ) दी है.

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गाइडलाइन के उल्लंघन की सूचना पर सदर एसडीओ सुमन सौरभ यादव और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के कई मॉल को सील किया. वहीं, एसडीओ खुले मॉल मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है. सरकार के गइडलाइन का उल्लंघन कर शहर के खुले मॉल में जब प्रशासनिक टीम पहुंची तो मॉल के अंदर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मॉल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला और मॉल को सील कर दिया.

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शहर के चार बड़े मॉल को एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में सील किया गया. साथ हीं आगे की कार्रवाई शुरु कर दी गई है. एसडीओ सुमन सौरव यादव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के साथ हीं जिला पदाधिकारी ने भी गाइड लाइन जारी किया है. जिसका अनुपालन सभी को करना है. गाइडलाइन के अनुसार मॉल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थल बंद रखना है.लेकिन शहर के मॉल खुले होने की जानकारी मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 जनवरी से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के दुकानों का रात्रि 8:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है. इसके अलावा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो गया, जो 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा. साथ ही राज्य से सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं.

वहीं, सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% की उपस्थिति के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है. धार्मिक स्थलों के साथ 100 सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 25 व्यक्ति की अनुमति दी गई है. इन नियमों को शक्ति से बिहार की पुलिस से पालन करवाएगी.


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