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मोतिहारी: लॉकडाउन तक सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन की होगी सुविधा, डीएम का आदेश

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Published : May 19, 2021, 7:08 PM IST

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी

लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना मुहैया कराने को लेकर सामुदायिक किचन के संचालन का निर्देश जारी किया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है.

मोतिहारी: राज्य सरकार के माध्यम से लगाए गए लॉकडाउन में लगे प्रतिबंधों के कारण मजदूर, निर्धन, निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया है. ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने को लेकर विभिन्न प्रखंडों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई संचालन करने का निर्देश दिया गया है. जिससे गरीबों का पेट भरे.

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नप क्षेत्रों में पूर्व से संचालित है सामुदायिक रसोई
नगर निगम मोतिहारी, नगर परिषद रक्सौल, ढ़ाका एवं नगर पंचायत सुगौली, अरेराज, केसरिया, चकिया, मेहसी और पकड़ीदयाल में पूर्व से सामुदायिक रसोई संचालित है. नप क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक रसोई को 25 मई तक के लिए संचालन का आदेश जिलाधिकारी कपिल अशोक ने दिया है.

डीएम ने सीओ को दिया आदेश
जिलाधिकारी ने तुरकौलिया, बंजरिया, पिपराकोठी, कोटवा, चिरैया, घोड़ासहन, बनकटवा, मधुबन, पताही, फेनहारा, तेतरिया, कल्याणपुर, संग्रामपुर, हरसिद्धि, पहाड़पुर रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानों के अंचलाधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में सामुदायिक रसोई का अविलंब संचालन करने का आदेश दिया है. सामुदायिक रसोई में प्रतिदिन रात और दिन के भोजन की व्यवस्था की जाएगी. इसके के संचालन में बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, हैंडवॉश, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ-साथ शारीरिक दूरी और अन्य कोविड-19 सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है.

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सामुदायिक रसोई केंद्र पर रहेंगे प्रभारी पदाधिकारी
संचालित सामूहिक रसोई पर निबंधन पंजी और निरीक्षण पंजी संधारित रहेगा. निबंधन पंजी में खाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, तिथि और समय अंकित किया जाएगा. निरीक्षण पंजी में रसोई के जांच के लिए गए पदाधिकारी अपना मंतव्य अंकित करेंगे. सभी सामुदायिक रसोई केंद्रों पर एक-एक प्रभारी पदाधिकारी नामित करते हुए प्रतिनियुक्ति की जाएगी.

एसडीओ और डीएसपी को मिली जिम्मेवारी
संचालित सामुदायिक रसोई स्थल पर सुरक्षा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करेंगे. डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधीन संचालित सामुदायिक रसोई का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को सामुदायिक रसोई का निरीक्षण कर संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

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