दरभंगा: राज्य सरकार जिले में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भूमि के निबंधन से संबंधित नई व्यवस्था लागू करने वाली थी, लेकिन अभी तक विभाग ने इसको लागू करने के निर्देश नहीं दिए है. इस संबंध में जिला निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि जब तक विभाग से कोई निर्देश जारी नहीं होता है, तब तक जमीन की रजिस्ट्री पहले की तरह कार्यालय में ही होती रहेगी.
जमाबंदी के बाद ही जमीन होगी बिक्री
नए नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से जमीन और जमाबंदी होगी, वही व्यक्ति उस जमीन को बेचने और उसका स्थानांतरण करने का हकदार होगा. सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई लोग जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं है, वह भी जमीन बेच देते थे. जिसके चलते जमीनी विवाद बढ़ रहे थे. वहीं, इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद फर्जीवाड़े की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी. साथ ही, सॉफ्टवेयर के जरिए यह जानकारी मिल जाएगी की बिक्री की जाने वाली जमीन किसके नाम से है.
सरकारी निर्देश तक कोई काम नहीं
जिला निबंधन पदाधिकारी मुनीन्द्र नाथ झा ने कहा कि भूमि के निबंधन के संबंध में अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. जब तक निर्देश नहीं आता है तब तक पहले की तरह हम काम करेंगे. जैसा ही सरकार या विभाग का आदेश आएगा, उसके आलोक में काम किया जायेगा. जिसकी सूचना सभी आम जनता को भी मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है और इससे भूमि विवाद में काफी कमी आयेगी. नए नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से जमीन और जमाबंदी होगी, वही व्यक्ति उस जमीन को बेचने और उसका स्थानांतरण करने का हकदार होगा.