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Aurangabad News: सिलेंडर ब्लास्ट में शिक्षक की मौत पर कंपनी देगी 20 लाख मुआवजा, उपभोक्ता आयोग का फैसला

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Published : Apr 27, 2023, 7:52 PM IST

गैस सिलेंडर के लीकेज से हुई दुर्घटना मामले में गैस कम्पनी को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी हुआ है. यह आदेश औरंगाबाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने इंडियन ऑयल कम्पनी को जारी किया है.

Aurangabad News
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औरंगाबाद: गैस सिलेंडर से झुलसकर शिक्षक की हुई मौत के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद ने 45 दिनों के अंदर 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. मामला जिले में कार्यरत नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर निवासी शिक्षक शंकर कुमार सिंह की मौत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता सरिता सिंह को मुआवजे की इस रकम का भुगतान इंंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एमडी सहित शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करेगी.

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औरंगाबाद उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: मामले में औरंगाबाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून और सदस्य बद्रीनारायण सिंह की बेंच ने एक उपभोक्ता वाद की सुनवाई करते हुए निर्णय पर इंंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एमडी सहित शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को निर्धारित राशि समय सीमा के अंदर नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर निवासी आवेदिका सरिता सिंह को देने का आदेश जारी किया है. सरिता सिंह ने बताया कि उनके पति शंकर कुमार सिंह सरकारी शिक्षक थे, उन्होंने गया जिला के शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर लिया था. उस समय औरंगाबाद में इस गैस का एजेंसी नहीं था.

"इसी क्रम में उनका तबादला 2012 में चौखड़ा ग्राम में हो गया. जहां रहने के दौरान चाय बनाने के क्रम में गैस लीक होने से घर में आग लग गई थी. इस आग में झुलसकर उनके पति बुरी तरह घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान घटना के 10 दिन बाद 26 मार्च 2012 को उनकी मृत्यु हो गई थी. मामले में सनहा दिया, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना, पोस्टमार्टम करवाया गया और पुलिस ने यूडी केस दर्ज की."- सरिता सिंह, शिक्षक शंकर कुमार सिंह की पत्नी

45 दिनों के अंदर राशि देने का आदेश: इस घटना में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित शेरघाटी एजेंसी को घटना का जिम्मेदार मानते हुए आवेदिका ने जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कराई और 20 लाख क्षतिपूर्ति की मांग की. सभी विपक्षी हाजिर हुए, आवेदिका की ओर से 4 वहीं विपक्षी की ओर से एक गवाही करवाई गई थी. जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद के बेंच अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून, बद्रीनारायण सिंह ने आपूर्ति में लापरवाही के लिए विपक्षियों को जिम्मेदार ठहराया और आदेश दिया कि पीड़िता को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9 लाख रुपए, क्षतिपूर्ति राशि और मानसिक उत्पीड़न पर 50 हजार रुपए दे और शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि और 50 हजार रुपए मानसिक उत्पीड़न के लिए जारी करे.यह मुआवजा राशि फैसले के 45 दिनों के अंदर जारी करना होगा.

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