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आरा कोर्ट बम ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान, 1 को फांसी और 7 को उम्रकैद

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Published : Aug 20, 2019, 4:04 PM IST

Updated : Aug 20, 2019, 7:56 PM IST

बीते 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी.

कोर्ट(फाइल फोटो)

आरा: आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले में न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है. आरा सिविल कोर्ट के तृतीय अपर जिला जज ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई.

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कोर्ट परिसर का दृश्य

वहीं, कुख्यात चांद मिया और नईम मिया को आजीवन कारावास का दंड मिला. अन्य पांच आरोपियों को भी आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया है. इसके अलावे अपराधियों पर अलग-अलग धाराओं में आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आरा की एडीजे तृतीय की कोर्ट ने कोर्ट परिसर में हुई इस घटना को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए अपना फैसला सुनाया.

अपराधी को ले जाती पुलिस

दो की हुई थी मौत
बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी. जिसमें एक महिला समेत एक पुलिसकर्मी शामिल था. इस धमाके के बाद कोर्ट से दो कैदी भी फरार हो गए थे.

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अधिवक्ता ने दी जानकारी

विधायक के कुछ दिनों पहले ही मिली रिहाई
दरअसल, आरा कोर्ट परिसर में एक महिला अपने बैग में जिंदा बम लेकर दाखिल हुई थी. इस ब्लास्ट में महिला की भी मौत हो गई थी. वहीं, इस बम ब्लास्ट में लोजपा नेता और तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडेय मुख्य को अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में बाहुबली सुनील पांडेय को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी. लेकिन, हाल में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था.

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बम ब्लास्ट के बाद की तस्वीर
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Last Updated :Aug 20, 2019, 7:56 PM IST
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