बोले नीतीश के मंत्री- नपेंगे लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी, अधिकारियों पर भी है नजर

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Published : Aug 6, 2021, 10:41 AM IST

Updated : Aug 6, 2021, 10:59 AM IST

मंत्री रामसूरत राय
मंत्री रामसूरत राय ()

भूमि सुधार विभाग की ओर से प्रमंडलवार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है. भूमि सुधार मामले को लेकर मंत्री राम सूरत राय ने कहा है कि विभाग के कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

भागलपुर: बिहार सरकार (Bihar Government) में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय (Minister Ram Surat Rai) ने भागलपुर (Bhagalpur) में बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि भूमि एवं राजस्व संबंधी मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं काम नहीं करने वाले ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों को भी विशेष निगाह रखी जा रही है.

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भागलपुर में बैठक के दौरान मंत्री राम सूरत राय ने डीसीएलआर और अंचल अधिकारी को समय पर कार्य को निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज, मोटेशन सहित अन्य विभागीय काम को समय पर पूरा नहीं करने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. इस दौरान ठीक ढ़ंग से काम नहीं करने के चलते दो अंचालिधिकारी को उन्होंने निलंबित कर दिया.

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मंत्री ने बताया कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के मुताबिक सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को पत्र देकर अधिनियम की धारा-7(4) के मुताबिक 30 दिन में मोटेशन वादों का निपटारा करने का आदेश दिया है. साथ ही उप समाहर्ता को कहा गया है कि वह दाखिल खारिज वाद की सुनवाई को 2 बार से अधिक स्थगित नहीं करें. उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2021 को भूमि सुधार उप समाहर्ता मोटेशन अपील कोर्ट में सुनवाई की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है. अब आम जनता अपील और सुनवाई को ऑनलाइन देख सकते हैं.

मंत्री ने भागलपुर रेंज के डीआईजी और प्रमंडलीय आयुक्त को समन्वय स्थापित कर थाने में शनिवार को भूमि संबंधित मामले के निस्तारण के लिए बैठक करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एक अंचलाधिकारी के अंतर्गत 2-3 थाने यदि आते हैं तो अंचल अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी थाने में मामले के निष्पादन के लिए भेज सकते हैं.

मंत्री ने बताया कि 30 जुलाई को ऑनलाइन दाखिल खारिज की वेबसाइट "बिहारभूमि" को नए तेवर और कलेवर में दोबारा लॉन्च किया गया है. अब मोबाइल फोन के जरिए भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में विजेताओं से प्राप्त होने वाली स्वघोषणा और वंशावली की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने और स्वघोषणा एवं वंशावली को ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्री राम सूरत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 534 अंचलों में से 102 में आधुनिक अभिलेखागार सह डांटा केंद्र बनकर तैयार है. इसी महीने में उसे शुरू करने की योजना है. यहां से 16 तरह के राजस्व दस्तावेजों को मामूली शुल्क देकर आम जनता को देने की योजना है. उन्होंने बताया कि भूमि सर्वेक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है. अभी 20 जिलों के 90 अंचलों में 208 शिविर बनाए गए हैं. जहां सर्वेक्षण कर्मी काम कर रहे हैं. इसके अलावा उक्त जिलों के बाकी बचे 130 अंचलों में भी शिविर गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से जल्द ही बिहार के जमीन मालिकों को नापी की सौगात दिया जाएगा. जमीन नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी. जिसके बाद अंचल कार्यालय जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अंचलों में अमीनों की कमी दूर करने के लिए करीब 487 संविदा अमीन की तैनाती अप्रैल के महीने में की गई है.

गौरतलब है कि भूमि सुधार विभाग की ओर से पूरे बिहार में प्रमंडलीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक किया जा रहा है. जिसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के साथ स्थाानीय स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं. बैठक में जमीनी सुधार को लेकर चर्चाएं होती है. समीक्षा के बाद काम में जहां पर लापरवाही देखी जाती है वहां पर उस अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाती है.

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Last Updated :Aug 6, 2021, 10:59 AM IST
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