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भागलपुर: राजेंद्र मंडल हत्याकांड में दो दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Feb 10, 2021, 6:18 PM IST

Bhagalpur Civil Court
Bhagalpur Civil Court

भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने राजेंद्र मंडल की हत्या के मामले में दो दोषी अभियुक्त निरंजन मंडल और पिंकू मंडल को आजीवन कारावास और 25 - 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय के जिला जज अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को सुल्तानगंज के बालू घाट रोड के कुशवाहा टोली में हुऐ राजेंद्र मंडल की हत्या के मामले में दो दोषी को सजा सुनाया है. अभियुक्त निरंजन मंडल और पिंकू मंडल को आजीवन कारावास और 25 - 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. और जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

आजीवन कारावास की सजा
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज के कुशवाहा टोली निवासी राजेंद्र मंडल को 23 दिसंबर की शाम जब वे रिक्शा से जा रहे थे तभी पिंकू मंडल ,निरंजन मंडल ,अरुण मंडल और प्रमोद मंडल ने रिक्शा से खींच कर उसे उसकी पत्नी सुनीता देवी के सामने गोली मार दी थी. जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई थी. जिसके बाद मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने थाने में चारों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराया था.

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'2017 के दिसंबर महीने में राजेंद्र मंडल की हत्या जमीन विवाद और रंगदारी नहीं देने के कारण कर दी गई थी. घटना की साक्षी मृतक की पत्नी और दो स्वतंत्र गवाह थे. जिन्होंने कोर्ट में सारी जानकारी दी. जिसके आधार पर दोनों को 384 /34 में पांच 5 साल कारावास और 5000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है.'- सत्यनारायण प्रसाद, लोक अभियोजक

दो अभियुक्त अब भी फरार
एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निरंजन मंडल और पिंकू मंडल को गिरफ्तार कर ट्रायल चलाया. घटना में शामिल दो अभियुक्त अरुण मंडल और प्रमोद मंडल अब तक फरार हैं.

मृतक के परिवार को मिला इंसाफ
हत्या से कुछ दिन पूर्व आरोपी प्रमोद मंडल, अरुण मंडल, निरंजन मंडल और पिंकू मंडल सुबह करीब 3 बजे राजेंद्र मंडल के घर पर पहुंचे. और 5 लाख रुपया रंगदारी की मांग की थी. पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी.

डीसीएलआर कोर्ट में भी मामला
आवेदन में मृतक की पत्नी ने इसका भी जिक्र किया था और आरोपी में प्रमोद मंडल से जमीन संबंधी विवाद के बारे में भी जानकारी भी दी थी. जिस जमीन का विवाद प्रमोद मंडल और राजेंद्र मंडल बीच चल रहा था, उस पर सुनवाई डीसीएलआर कोर्ट में भी चल रही थी. उसी जमीन से अपना दावा हटा लेने के एवज में चारों आरोपियों ने 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी.

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