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Begusarai News : दहेज हत्या के दोषियों को मिली उम्रकैद, 5 साल पहले नवविवाहिता की हुई थी हत्या

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Published : May 17, 2023, 2:12 PM IST

बेगूसराय में दहेज हत्या मामले में कोर्ट का फैसला
बेगूसराय में दहेज हत्या मामले में कोर्ट का फैसला

बिहार के बेगूसराय में दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. ससुराल वालों ने महिला की 2020 में गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतका के परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे. आगे पढ़ें पूरी खबर...

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में दहेज के लिए हत्या मामले में कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है. जहां कोर्ट ने पति समेत चार ससुराल वाले को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले मे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाया है. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतिका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजे की राशि प्रदान करें.

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न्यायालय से मिला इंसाफ: बता दें कि न्यायालय द्वारा सजा सुनाने वक्त मृतिका के पिता सूचक फूलेन सहनी भी वहां उपस्थित थे. सजा सुनने के बाद सूचक ने कहा कि आज हमारी बेटी को न्यायालय से इंसाफ मिल गया है. इस मामले में मृतक के पिता फुलेन सहनी ने बताया कि मृतिका उनके छठे नंबर की बेटी थी, जिसकी ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी थी. वहीं इस मामले में प्रभारी पीपी संतोष कुमार और अधिवक्ता मंसूर आलम ने बताया कि वर्ष 2018 में सूचक फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई थी.

"आज हमारी बेटी को न्यायालय से इंसाफ मिल गया है. मृतिका मेरी छठे नंबर की बेटी थी, जिसकी ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी थी. उसकी शादी 2018 में सुनील सहनी के साथ हुई थी."- फुलेन सहनी, सूचक

गला दबाकर की महिला की हत्या: अधिवक्ता मंसूर आलम ने आगे बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट बाइक और 4 लाख रुपया और दहेज लाने के लिए खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे थे. दिनांक 29 मई 2020 को सूचक को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी पुत्री खुशबू कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी और केरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया. सूचना पर सूचक ने पुत्री के ससुराल जाकर देखा जहां उसकी पुत्री की लाश रखी हुई थी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और मिराज अख्तर हाशमी ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई. सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित को सजा काटने के लिए बेगूसराय जेल भेज दिया है. घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदावंदपुर थाना के तहत दर्ज कराई थी.

"शादी के कुछ दिन बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट बाइक और 4 लाख रुपया और दहेज लाने के लिए खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे थे. दिनांक 29 मई 2020 को सूचक को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी पुत्री खुशबू कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी और केरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया. सूचना पर सूचक ने पुत्री के ससुराल जाकर देखा जहां उसकी पुत्री की लाश रखी हुई थी." - मंसूर आलम, अधिवक्ता

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