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'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर कटेगा गैरहाजिर शिक्षकों और कर्मियों का वेतन, आदेश जारी

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Published : Sep 9, 2021, 10:29 AM IST

शिक्षा विभाग
'नो वर्क नो पे'

बिना जानकारी दिए स्कूलों से गायब रहने वाले गुरूजी पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है. कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों में गुरूजी के नहीं आने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने 'नो वर्क नो पे' के आधार पर कटौती करने का निर्देश जारी किया है. 134 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों पर विभागीय गाज गिर भी गई है. पढ़ें पूरी खबर-

पटना: बिहार में शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. बिना जानकारी के स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं. बिहार के 21 जिलों में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी. इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. 'नो वर्क नो पे' (No Work No Pay) के सिद्धांत पर काटने का निर्देश दिया है.

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बिहार के 21 जिलों में हुए निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के टीचर पर कार्रवाई के निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हैं. पिछले महीने 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच इन 9 कार्य दिवस पर जो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे उनका वेतन 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर काटने का निर्देश दिया गया है.

शिक्षा विभाग ने ऐसे 134 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है. दरअसल पिछले महीने जब से सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल खुले, उसके बाद से शिक्षा विभाग को लगातार यह रिपोर्ट नियमित तौर पर मिल रही थी की स्कूल में शिक्षक और कर्मचारी नहीं आते. इस वजह से पठन-पाठन का कार्य बाधित हो रहा है. इस शिकायत पर अफसरों ने पहुंचकर निरीक्षण किया तो 134 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी अनुपस्थित पाए गए. अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी थी.

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके जिले में जो भी अनुपस्थित पाए गए थे उनके वेतन की कटौती 'No Work No Pay' के आधार पर की जाए. साथ ही इसकी एक रिपोर्ट भी विभाग को भेजें.

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