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होली को लेकर शराब तस्करों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान, एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन

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Published : Mar 4, 2022, 8:37 PM IST

बिहार में शराबबंद को लेकर पुलिस सख्त
बिहार में शराबबंद को लेकर पुलिस सख्त

बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस सख्त (Police Strict Regarding Liquor Ban in Bihar) है. अब होली में शराब पीने या बेचने पर जेल जाना तय है. क्योंकि शराब तस्करों के खिलाफ रंगों के त्योहार होली पर विशेष अभियान 5 मार्च से चलाया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarter) कमर कस चुका है. मुख्यालय की ओर से शराब तस्करों के खिलाफ होली पर विशेष अभियान 5 मार्च से चलाया जाएगा. रंगों का त्योहार होली पर शराब तस्कर को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है. डीजीपी एसके सिंघल की माने तो सभी थानों में एक एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो शराब और शराब तस्कर पर नजर रखेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे.

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होली पर शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान: बिहार डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने कहा कि होली में किसी भी तरह की शराब की तस्करी ना हो, इसको लेकर रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. रात में पुलिस को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि इस टास्क फोर्स का गठन पहले ही किया गया था. लेकिन इसको फिर से नवीनीकरण किया गया है. पहले से संख्या बढ़ाए गए हैं और साथ ही साथ सशक्त बल का गठन किया गया है.

एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन: 'एंटी लिकर टास्क फोर्स का काम अपने-अपने इलाकों में जाकर जांच करना है. शराबबंदी होने के बावजूद शराब के धंधे कर रहे हैं. उनके ऊपर शिकंजा कसना है. उन पर कार्रवाई करनी है. वहीं पहले से जिन व्यक्तियों के ऊपर शराबबंदी कानून को लेकर मामला दर्ज है उनको भी एंटी लिकर टास्क फोर्स के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा.' - एसके सिंघल, डीजीपी

वांटेड अभियुक्तों की होगी गिरफ्तारी: राज्य पुलिस मुख्यालय ने वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल दल वज्र का गठन किया है जिसमें 13 कंपनी और 47 प्लाटून है. इस दल का गठन ऑपरेशन वज्र के अंतर्गत किया गया है. दल का काम मोस्ट वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना है. इन मोस्ट वांटेड अभियुक्तों में हत्या के आरोपी, पुलिस पर हमला, अनुसूचित जनजाति के मामले हो या हत्या मामले का केस हो उसमें वांटेड अभियुक्तों को पकड़ने का काम करेंगे.

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) है. बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

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नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

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