पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ HC ने जमानती वारंट जारी करने का दिया निर्देश

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Published : May 10, 2022, 4:08 PM IST

पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है. जस्टिस पी बी बजनथ्री ने गौरी रानी की ओर से दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

पटना: पटना हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ (HC Issues Bailable Warrant Against Patna SSP) जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है. जस्टिस पी बी बजनथ्री (Justice P B Bajnatri) ने गौरी रानी की ओर से दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. यह मामला याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी से संबंधित है. इन्हें बगैर अवसर दिए अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने कोर्ट को बताया कि 18 दिसंबर 2021 को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था.

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याचिकाकर्ता के वकील अपूर्व हर्ष ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्ख़ास्तगी आदेश रद्द करते हुए उसके बकाए वेतन का लाभ दो महीने के भीतर देने का आदेश दिया था. बकाए वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था. लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. इस मामले में आगे सुनवाई होगी.

'हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए उसके बकाए वेतन का लाभ दो महीने के भीतर देने का आदेश दिया था. बकाए वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएसपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके. इस पर एकलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया.' - अपूर्व हर्ष, याचिकाकर्ता के वकील

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