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बिहार: महत्वपूर्ण पर्यटन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करेगें विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान

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Published : Jun 15, 2021, 4:03 PM IST

बिहार (Bihar) के महत्वपूर्ण पर्यटन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की होगी. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

Patna
एडीजी जितेंद्र कुमार(ADG Jitendra Kumar)

पटनाः बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल (Bihar Special Armed Police) का होगा. इस बात की जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarter) की और से दी गई है.

बता दें कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल (Tourist Places) और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों (Religious Places) की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौपने को लेकर प्रस्ताव पेश हुआ था. उस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

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बिहार के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करेंगे
मिली जानकारी के अनुसार बिहार विशेष ससस्त्र पुलिस को पटना जंक्शन (Patna Junction) स्थित हनुमान मंदिर (Mahavir Temple Patna), राजगीर के बौद्ध शांति स्तूप, गया के विष्णुपद मंदिर (Vishnupad Temple), पटना के गुरुद्वारा, विक्रमशिला की सुरक्षा, सासाराम के शेरशाह मकबरा और रोहतासगढ़ के किले (Fort of Rohtasgarh) की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौपी गई है.

सीआईएसएस की तरह ही काम करेगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार (ADG Jitendra Kumar) ने कहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में दो वाहिनी ऐसी हैं जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने के लिए गठित की जा रही हैं.

गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित प्रतिष्ठानों में इनकी तैनाती की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस विशेष पुलिस बल का काम केन्द्र की सीआईएसएस (CISF) की तरह ही होगा.

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नए कानून के बाद मिले हैं कई अधिकार
आपकों बताते चलें कि इसी साल बिहार विधान मंडल में विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 (Bihar Special Armed Police Bill 2021) को पारित कराया गया था. जिसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक भारी बवाल भी हुआ था.

विधेयक के कानून बनने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट और बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों में तैनात विशेष सशस्त्र पुलिस को उस परिसर में बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार होगा.

अधिसूचित प्रतिष्ठानों के अंदर अगर किसी सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा संख्या के आधार पर किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसे वैध माना जाएगा. गिरफ्तारी के तत्काल बाद वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी या स्थानीय थाने को सुपुर्द करना होगा.

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