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शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज

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Published : Nov 16, 2021, 3:18 PM IST

Updated : Nov 16, 2021, 4:51 PM IST

इंद्राणी मुखर्जी
इंद्राणी मुखर्जी

मुंबई के चर्चित शीना बोरा हत्या मामले (Sheena Bora murder case) में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. मुखर्जी मुंबई के बायकुला महिला कारागार में बंद हैं.

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्या मामले (Sheena Bora murder case) में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. मुखर्जी की वकील सना खान ने कहा कि वह जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी.

गौरतलब है कि मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई के बायकुला महिला कारागार में कैद हैं.

इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज
इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

यह पहला मौका है जब मुखर्जी ने अपने मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत पाने की कोशिश की थी. इससे पहले, उन्हें विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत देने से कई बार मना कर दिया था.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2012 के इस हत्या मामले की जांच कर रही है. मुखर्जी, अपनी बेटी शीना बोरा (24) की कथित हत्या करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है.

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated :Nov 16, 2021, 4:51 PM IST
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