कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लोगों को दुगा पूजा पंडालों में 'पुष्पांजलि' अर्पित करने और 'सिंदूर खेला' में भाग लेने की अनुमति दी दे है. कोर्ट ने उन्हीं लोगों को अनुमति दी है, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटिड हैं. कोर्ट ने 45- 60 लोगों को बड़े पूजा पंडालों में और 10-15 लोगों को छोटे पूजा पंडालों में जाने की अनुमति दी है.
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गापूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा थी. कोर्ट ने लोगों की एंट्री पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि जनता के लिए नो-एंट्री जोन बनाया जाए. ताकि भीड़ के कारण कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया था. इस दौरान हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, जिससे विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बड़ी भीड़ न हो.
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याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा 19 और 21 अक्टूबर 2020 को पारित आदेशों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इस साल भी उसी प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके.