शिमला: नोटबंदी के बाद भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की क्रांति आई. इसके बाद भारत ने इस क्षेत्र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. भारत में दूसरे देशों के मुकाबले डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ही आसान है. आज हर आदमी यूपीआई पेमेंट करता है. बड़े से बड़े शोरूम से लेकर पान, रेहड़ी, किराना, डेली नीड शॉपस पर स्कैन या मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिल जाती है. ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने में यूपीआई की अहम योगदान है.
फोन-पे, गूगल-पे, पेटीएम जैसे पेल्टफॉर्म के जरिए मोबाइल नंबर पर भी ऑनलाइन पैसे भेजना बहुत आसान हैं, लेकिन कई बार यूजर्स गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. इससे यूजर्स को पैसे वापस लेने में परेशानी होती है. क्या गलती से भेजा गया पैसा आपको वापस मिल सकता है? जी हां आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है. इसके लिए हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी आपको तीन दिन के भीतर ही देनी होगी.
अपने बैंक से करें संपर्क
गलत यूपीआई पेमेंट होने पर पैसे वापस लेने के लिए उस आदमी से संपर्क करें जिसे गलती से ट्रांजेक्शन कर दी है. आप ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर पैसे वापस भेजने के लिए आग्रह कर सकते हैं. पैसा न मिलने पर सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें. बैंक आपका पैसा दिलाने में मदद कर सकता है. बैंक आपकी शिकायत नहीं सुनता है तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दे सकते हैं.
टोल-फ्री नंबर
यूपीआई से संबंधित किसी भी तरह शिकायत करने के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 या हेल्पलाइन नंबर 022- 45414740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
NPCI के पास शिकायत दर्ज करवाएं
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है. आप गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत एनपीसीआई के पास दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए एनपीसीआई की वेबसाइट npci.org.in पर जाए. इसके बाद What We Do पर क्लिक करें. इसके बाद यूपीआई सेक्शन में जाकर Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करें. कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजेक्शन डिटेल्स को एंटर करें. यहां UPI ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्राजेंक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा. इसके बाद Incorrectly transferred to another account का चयन करें. इसके बाद नीचे पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
- UPI ट्रांजेक्शन आईडी
- वर्चुअल भुगतान पता
- ट्रांसफर की गई राशि
- ट्रांजेक्शन का डेट
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- आपको कटौती दिखाने वाला अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा
- फॉर्म भरते समय, अपनी शिकायत के कारण के रूप में गलत तरीके से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया गया चुनें.
BHIM के गेट इन टच सर्विस पर करें शिकायत
BHIM ऐप पर उपलब्ध गेट इन टच सर्विस फीचर के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. https://www.bhimupi.org.in/get-in-touch. इसके अलावा आप जिस एप से पेमेंट कर रहे हैं उस एप के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. फोन-पे, गूगल-पे और पेटीएम और अन्य एप्स पर यूजर्स की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है.
बैकिंग लोकपाल के पास भेज सकते हैं अपनी शिकायत
यदि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल और/या डिजिटल शिकायतों के लिए लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. RBI के मुताबिक, एक कांगज पर अपनी शिकायत लिखकर बैंकिंग लोकपाल कार्यालय को भेजकर लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं. बैंकिंग लोकपाल के पास bankingombudsman.rbi.org.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी शिकायत भेज सकते हैं.
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