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लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू, जानें किन लोगों को हथियार नहीं जमा करने से मिलेगी छूट - Verification of licensed weapons

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 30, 2024, 7:28 PM IST

Updated : Mar 30, 2024, 7:45 PM IST

Verification of licensed weapons. रांची में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू हो गया है. पुलिस लाइसेंस धारियों के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया बनाकर उनका सत्यापन कर रही है. 200 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है.

VERIFICATION OF LICENSED WEAPONS
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लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू

रांची: लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए रांची पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है. इसी कड़ी में राजधानी में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है. लाइसेंसी हथियारों के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया बनाकर उनका सत्यापन किया जा रहा है.

200 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन

राजधानी रांची में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस के द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई है. थाना स्तर पर लाइसेंसी हथियार पुलिस के द्वारा जांचे जा रहे हैं. इसके तहत कई क्राइटेरिया बनाया गया है, जिस पर लाइसेंसी हथियार धारकों को खरा उतरना होगा. राजधानी के अलग-अलग स्थान के लिए अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई है.

शनिवार को रांची के अलग-अलग स्थान में लगभग 200 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया. वैसे लोग जिनके पास लाइसेंसी हथियार है, लेकिन फिलहाल इसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है, वैसे हथियारों को पुलिस थाना या फिर गन हाउस में जमा करवाने की हिदायत दी गई है. गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकांश लाइसेंसी हथियारों को पुलिस के द्वारा जमा करवा लिया जाता है. चुनाव खत्म होने के बाद लाइसेंस धारकों को उनके हथियार वापस किए जाते हैं.

नियम के तहत बिंदुवार सत्यापन

लाइसेंसी हथियार के सत्यापन के लिए कई बिंदु बनाए गए हैं. हथियारों के सत्यापन के दौरान यह भी देखा जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति के पास तो हथियार नहीं है जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है और वह हथियार चलाने में अक्षम हो. ऐसे लोगों के लाइसेंस को रद्द करने के लिए पुलिस के द्वारा डीसी को लिखा जाता है. हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति जो हथियार रखे हुए हैं, अगर उसे कोई धमकी मिला हुआ है तो वह उससे संबंधित आवेदन डीसी को देगा. इसके बाद डीसी ऑफिस से वह आवेदन थाना पहुंचेगा और उस व्यक्ति का हथियार चुनाव के दौरान जमा नहीं किया जाएगा.

गार्ड और थ्रेट वालों के हथियार जमा नहीं होंगे

रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हथियारों का सत्यापन शुरू किया गया है. सत्यापन के दौरान जिन व्यक्तियों को किसी से थ्रेट है उनके हथियार जमा नहीं करवाए जाएंगे. वहीं बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड, राइफल एसोसिएशन के सदस्यों का भी हथियार जमा नहीं होगा. लाइसेंसी हथियार के साथ-साथ लाइसेंस नंबर की भी जांच की जाती है. इसका एक फायदा यह भी है कि अगर कोई गलत लाइसेंस पर हथियार रखे हुए है तो इस दौरान उसकी जानकारी मिल जाएगी और फिर उसका हथियार जब्त कर लिया जाएगा.

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Last Updated : Mar 30, 2024, 7:45 PM IST
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