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11 मई को लगने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत, जानिए- दिल्ली में कैसे होगा आपकी गाड़ियों के चालान का निपटारा - TRAFFIC POLICE LOKADALAT

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2024, 10:43 AM IST

दिल्ली में 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. जिला कोर्ट परिसर और हाई कोर्ट में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए 180 बेंच बनाई गई है. सुबह 10 से शाम चार बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी.

TRAFFIC POLICE LOKADALAT
TRAFFIC POLICE LOKADALAT (Photo- ETV BHARAT)

नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा आगामी शनिवार को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 जनवरी 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा.

डीएसएलएसए के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले (जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाई कोर्ट में लंबित हों), अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा. बता दे कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है.

सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, द्वारका, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, और साकेत में संचालित हैं. इनमें कड़कड़डूमा में तीन जिलों पूर्वी, उत्तर पूर्वी, शाहदरा, साकेत में दो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, पटियाला में एक नई दिल्ली, तीस हजारी में दो उत्तरी व मध्य, रोहिणी में बाहरी व उत्तरी बाहरी और द्वारका में एक दक्षिण पश्चिम जिले की जिला अदालतें चलती हैं. इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयो, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थाई लोक अदालतों में भी मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

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निपटारे के लिए सात मई को डाउनलोड करें चालान
यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए लोग सात मई को सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 180 बेंच लगाई जाएंगी. बता दें कि नौ मार्च को आयोजित हुई साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल एक लाख 72 हजार 748 मामलों का निस्तारण हुआ था. साथ ही 3428.67 करोड़ रूपये का जुर्माना वसूला गया था. वहीं, एक लाख 34 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का निस्तारण हुआ था. साथ ही, एक करोड़ 47 लाख रूपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई थी. बता दें कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.

इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण

  1. लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह दिसंबर को सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) और दो चालान (हाथ के कटे हुए) ही लिए जाएंगे.
  3. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस और दो चालान ही डाउनलोड होंगे.
  4. वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा. इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
  5. कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  6. गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
  7. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

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