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आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालना करें सुनिश्चित: डीसी कुल्लू

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Mar 17, 2024, 6:18 PM IST

Updated : Mar 17, 2024, 6:25 PM IST

DC Kullu News
डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश

DC Kullu News: कुल्लू में डीसी तोरुल एस रवीश ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. वहीं, इस दौरान उन्होंने सभी आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है. वहीं, डीसी कुल्लू ने कुछ खास निर्देश भी दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू: डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समूचे कुल्लू जिले में शनिवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. उन्होंने सभी आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है. उपायुक्त ने कहा कि कुल्लू जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 575 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. जिसमें 3 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं.

डीसी कुल्लू ने कहा कि जिले के चार विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक में दो-दो महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इन मतदाता केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही मतदान प्रक्रिया का संचालन करेगी. इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मतदान केंद्र युवाओं मतदान कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 3 लाख 32 हजार 574 है जिसमें एक लाख 67 हजार 906 पुरूष मतदाता, एक लाख 63 हजार 595 महिला मतदाता, एक थर्ड जेंडर व 1072 सर्विस मतदाता हैं. उन्होंने कहा कि जिले में 3223 दिव्यांग मतदाता और 2873 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं. 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं की संख्या 8181 है.

डीसी कुल्लू ने कहा कि लोकसभा लोकसभा निर्वाचन-2024 प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए 55 सेक्टर ऑफिसर व 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. इसके अलावा 12 फ्लाइंग स्क्वाड, 12 स्टेटिक सर्विलांस दल, 5 अकाउंटिंग दल, 4 वीडियो वियुंग टीम व 8 वीडियो सर्विलांस दल गठित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मतदान प्रिया को शांतिपूर्वक निष्पक्ष संपन्न करने के लिए 23 दान कर्मचारी की तैनाती की जाएगी. जिनमें प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एक सहायक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारी होंगे. एक पोलिंग पार्टी में कुल चार मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिले में कुल 575 मतदान केंद्रों में से 289 मतदान केंद्रों को वेब कास्टिंग के लिए चिन्हित किया गया है.

उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में स्ट्रांग रूम स्थापित किये जाएंगे और यही मतगणना केंद्रों की स्थापना की जाएगी. उपायुक्त ने कहा कि जिले में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की व्यय निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार व्यय निगरानी कमेटी गठित की गई है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना 7 मई 2024 को की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 है जबकि नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 15 मई 2024 को मंडी में होगी. अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई 2024 निर्धारित की गई है. 1 जून 2024 को मतदान होगा और मतगणना 4 जून 2024 को की जाएगी.

नकदी, शराब के वितरण पर नजर रखेगा उड़नदस्ता

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पर समस्त मतदाताओं से आपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दंडनीय अपराध है. निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं. उन्होंने सभी से यह अपील की है कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में नकदी ले जा रहा है तो उस धन के स्रोत और उसके अन्तिम प्रयोग को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. जिनमें पैन कार्ड और उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक/बैंक विवरणी की प्रति, नियमित नकदी लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमंत्रण पत्र, अस्पताल में दाखिल आदि जैसे मामलों में नकदी के अन्तिम प्रयोग के प्रमाण , पार्टी के कोषाध्यक्ष की तरफ से जारी प्रमाण पत्र जिसमें धनराशि और उसके उपयोग का उल्लेख किया गया हो. या खरीदी गई वस्तुओं/सामग्री के बिल शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि इसके साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक बर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्ड का भागीदार होगा. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा. उन्होंने कहा कि उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं.

'लाइसेंसी हथियार थाने में करवाएं जमा'

उन्होंने सभी नागरिकों किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1800-180-8042 व 1950 पर सूचित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी हथियार और गोला-बारूद उनके दुरुपयोग से बचने के लिए जमा कर दिए जाएं. इसलिए, व्यक्तियों/निवासियों/संगठन/एनजीओ को किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामान ले जाने से एक आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस आदेश के जारी होने के बाद कुल्लू जिले में आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद और कच्चे हथियार और अपने आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कर दें.

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Last Updated :Mar 17, 2024, 6:25 PM IST
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