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इमामबाड़े के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण के मामले में शाही इमाम को नोटिस जारी - ​​Lucknow Imambara

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2024, 10:45 PM IST

लखनऊ स्थित बड़े इमामबाड़े के पास अवैध निर्माण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शाही इमाम को नोटिस जारी किया है.

लखनऊ इमामबाड़ा.
लखनऊ इमामबाड़ा. (Photo Credit: etv bharat)

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़े इमामबाड़े के उत्तर दिशा में अवैध निर्माण करने के आरेापों पर इमामबाड़े के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी को नोटिस जारी किया है. पीठ ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह नोटिस की तामीला कराएं और उसकी रिपेार्ट कोर्ट में दाखिल की जाये. साथ ही कोर्ट ने सरकार सहित एलडीए के अधिवक्ताअों केा कहा है कि वे इस मामले में संबधित से समुचित जानकारी प्राप्त कर लें ताकि 17 मई को मामले पर पूरी सुनवाई हो सके.

यह आदेश जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाष शुक्ला की पीठ रिषि त्रिवेदी आदि की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया. याचियों की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन का तर्क था कि बड़े इमामबाड़े के उत्तर दिशा में नजूल खसरा नंबर 14 पर इमामबाड़े के ही शाही इमाम ने अवैध निर्माण करवाया है. यह निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है. एएसआई ने 2016 और बाद में 2023 में भी उक्त अवैध निर्माण को ढटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन उसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने जानना चाहा कि क्या एएसआई के उक्त आदेशों के खिलाफ किसी कोर्ट ने केाई आदेश आदेश जारी किया है या कोई अर्जी विचाराधीन है. इस पर याचियों की ओर से किसी प्रकार की जानकारी से इंकार किया गया. इस पर कोर्ट ने शाही इमाम को नोटिस जारी किया है. साथ ही संबधित पक्षों से जवाब भी मांगा है.

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