आगरा : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह समेत 16 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. मामला चार साल पुराना है. पिनाहट थाना में सन 2020 में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमला, मारपीट, बलवा, सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था. इसकी विवेचना फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच करके पहले ही फाइनल रिपोर्ट लगाई थी. इस पर अब कोर्ट ने संज्ञान लेकर वारंट जारी किए हैं. यह गुरुवार को पिनाहट थाने पर पहुंचा.
गांव मनौना, पिनाहट निवासी भाजपा नेता सुग्रीव सिंह ने 10 जुलाई 2020 को पिनाहट थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था. तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान ने एडीजी जोन को तहरीर दी थी. आरोप था कि, वर्तमान में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह पूर्व से रंजिशन पूर्व में अपने साथियों से उनकी हत्या का प्रयास कराया था.
26 जून 2020 को मैं अपने साथियों के साथ दो गाड़ियों में गांव पडुआपुरा पहुंचा था. वहां प्रदीप परिहार के छोटे भाई के सगाई समारोह में शामिल हुआ था. सगाई समारोह से निकले तो पूर्व मंत्री के लोगों ने घेर लिया. हमलावरों ने तमंचे से फायर किया गया था. मारपीट की और धक्कामुक्की की थी. हमलावरों ने ईंट-पत्थर फेंके थे. इससे गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए थे. पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से आरोपी भाग गए थे.
हमले के पीछे पूर्व मंत्री का हाथ होने का आरोप लगाया था. मामले में बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में केस हुआ. इसमें रजत, गौरव, रामबृज, सत्यवीर, विजय, सतीश, जुमुना, अमन, अनिल, पेदना उर्फ भूपेंद्र सिंह, टीकू, सोनू, भिक्की, बंटू, सूरज के अलावा 10-15 अज्ञात लोग भी शामिल थे.
बता दें कि पूर्व मंत्री और वादी सुग्रीव चौहान के बीच काफी समय से ठनी हुई है. सुग्रीव चौहान पहले पूर्व मंत्री का सबसे खास करीबी थे. मगर, अब एक दूसरे के विरोधी हैं. सुग्रीव चौहान के दर्ज कराए मुकदमे की विवेचना पहले कासगंज पुलिस को दी गई थी. जो बाद में फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच के पास पहुंची. विवेचक ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगाई. उन्हें आरोप के संबंध में साक्ष्य नहीं मिले. जिस पर कोर्ट ने आपत्ति लगाकर एफआर वापस कर दी. इसके बाद भी विवेचक ने पुरानी एफआर का समर्थन करके दोबारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी.
एसीपी पिनाहट गिरीश कुमार ने बताया कि, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से 16 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं. इसमें पूर्व मंत्री का भी वारंट शामिल है. इस बारे में कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. बाह के पूर्व विधायक महेंद्र अरिदमन सिंह बाह से कई बार के विधायक रहे हैं. वे सन 2012 से 2017 तक सपा में रहे. सपा सरकार में वह परिवहन मंत्री रहे हैं. इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वॉइन कर लिया. हाल में उनकी पत्नी रानी पक्षालिका सिंह बाह विधानसभा से भाजपा की विधायक हैं.
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