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MP में इन्हें भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, जल्द तैयार होंगे नियम, पढ़ें पूरी खबर

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 22, 2024, 5:47 PM IST

Samvida Employees Get Ayushman
संविदा कर्मियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

Samvida Employees Get Ayushman Yojna: एमपी सरकार जल्द ही संविदा कर्मचारियों सहित अन्य को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए देने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत निरामयम के तहत इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों सहित अन्य को जल्द ही हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ दिए जाने की तैयारी की जा रही है. यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत निरामयम के तहत दिया जाएगा. प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मियों को इसके दायरे के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठिन कर दी है. इस समिति में 9 विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है.

समिति में इन विभागों को किया गया शामिल

राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति के सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम होंगे. समिति में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सदस्य होंगे. यह समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मियों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी.

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कर्मचारियों को योजना से जोड़ने का निर्णय

केन्द्र सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 1.08 पात्र परिवारों को इससे जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है. निरामयम योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में इन नई श्रेणियों को भी जोड़ा गया है. इसके तहत पिछले दिनों आदेश जारी किए जा चुके हैं. हालांकि इसके लिए शर्त जोड़ी गई है कि संबंधित परिवार को तीन सालों में किसी भी साल में आयकर दाता नहीं होना चाहिए. साथ ही राज्य और केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त न की जा रही हो.

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