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बिहार में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, 5-जी हैंडहेल्ड से कटेगा चालान - Bihar Transport Department

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 27, 2024, 3:31 PM IST

Bihar Transport Department
बिहार में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं

Bihar Transport Department: बिहार में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं है. जिलों में अब 5G हैंडसेट से ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे. बिहार परिवहन विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता किया गया है, जिसमें स्टेट बैंक द्वारा 5G हैंडसेट दिया जाएगा. वहीं जो भी चालान कटेगा वह स्टेट बैंक के खाते में जमा किया जाएगा.

पटना: बिहार में अब सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों का 5-जी हैंड हेल्ड से चालान कांटे जाएंगे. वहीं, चुनाव के दौरान सड़क सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं पर भी पूरी निगाह रहेगी. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ई-चलान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हैंडहेल्ड डिवाइस के लिए परिवहन विभाग एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है.

SBI खाते में जमा होगी राशि: इस करार के तहत परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को एसबीआई द्वारा 5-जी युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जायेगा. जिसके बाद हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालानिंग की राशि एसबीआई के खाते में जमा होगी.

ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा कर सकते फाइन: वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सुविधानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान राशि जमा करने की सुविधा दी गई है. राज्य में निर्वाचन के दौरान सड़क सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं पर भी परिवहन और पुलिस की नजर रहेगा. इसके लिए ई-चलान व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है.

दोनों के बीच MOU हुआ साइन: 5-जी युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं की ई चलानिंग कर जुर्माना लगाया जायेगा. इसके लिये परिवहन विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ समझौता (एमओयू) किया है. समझौते के तहत परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को एसबीआई द्वारा 5-जी युक्त हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जायेगा.

पहले एचडीएफसी से था करार: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस समझौते के तहत, परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को एसबीआई द्वारा 5जी हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जायेगा एवं ई चालानिंग की राशि एसबीआई के खाते में जमा की जायेगी. पूर्व में हुए समझौते के तहत ई चालानिंग हेतु हैंड हेल्ड डिवाइस एचडीएफसी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता था.

इन कार्डों से कर सकते भुगतान: उन्होंने बताया कि यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना राशि जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग चैनलों पर कई विकल्प दिये जायेंगे. अपनी सुविधानुसार यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड इत्यादि के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान कर सकेंगे.

"सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए हैंडहेल्ड के माध्यम से ई चलानिंग की जा रही है. निर्वाचन के दौरान भी उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त करवाई की जाएगी." - संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

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