ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले में आरोपी सहित उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 22, 2024, 10:47 PM IST

Updated : Feb 23, 2024, 7:46 PM IST

Baloda Bazar minor kidnapping
नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार

Baloda Bazar minor kidnapping and rape case: जिले में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले में आरोपी और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

आरोपी सहित उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा

बलौदा बाजार: जिले में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले में आरोपी युवक और सहयोगी मां को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि आरोपी की युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी. मामले में आरोपी की मां आरोप में सहयोगी रही है. यही कारण है कि मामले में दोनों को सजा सुनाई गई है.

जानिए पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला बलौदाबाजार के लवन थाना क्षेत्र का है. यहां एक शख्स ने इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग युवती से दोस्ती की. उसे बहला-फुसलाकर उसे अपने घर यूपी बुलाया. इसके बाद आरोपी ने अपनी मां से युवती की बातचीत कराई. आरोपियों ने पीड़िता को अपने घर से जेवर और पैसा लेकर भागने की नसीहत दी. युवती दोनों की बातों में आ गई.

4 जुलाई को युवती घर से जेवर पैसा लेकर भाग गई: युवती 4 जुलाई 2023 को घर से पैसा और जेवर लेकर रायपुर गई. रायपुर से बिलासपुर फिर वहां से ट्रेन पकड़कर मथुरा गई. युवती अपने प्रेमी और उसकी मां के पास रहने लगी. इस बीच युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. कई बार आरोपी ने अपनी मां के कहने पर जबरन शारीरिक संबंध बनाए.इस बीच युवती के परिजनों ने 10 जुलाई को युवती को आरोपियों के पास से ले आए. इस पूरे मामले में आरोपी और उसकी सहयोगी मां को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है.

दुर्ग का बहुचर्चित श्रृंखला यादव मर्डर कांड, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 21 साल की सजा
गरियाबंद में पड़ोसी का सिर काटकर घूमने वाले दोषी को उम्र कैद की सजा
मनेंद्रगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को सश्रम कारावास
Last Updated :Feb 23, 2024, 7:46 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.