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पलामू में विवाहिता की संदेहास्पद मौत, मायका पक्ष ने जहर खिलाकर हत्या का लगाया आरोप

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 25, 2024, 8:36 PM IST

Murder Of Woman In Palamu
Married Woman Dies In Palamu

Married woman dies in Palamu.पलामू में संदेहास्पद परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई है. मामले में मायके पक्ष की तरफ से जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुट गई है. घटना हैदरनगर थाना क्षेत्र की है.

पलामू: हैदरनगर थाना क्षेत्र निवासी राहुल सिंह की पत्नी गीतांजलि देवी (25) की मौत शुक्रवार की रात कथित जहरीला पदार्थ खाने से हो गई. शुक्रवार की रात गीतांजलि देवी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया था. जहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया था. सदर अस्पताल मेदिनीनगर पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

भाई ने बहन को जहर खिलाकर हत्या करने का लगाया आरोप

मामले की सूचना मिलने पर मृतका गीतांजलि देवी का भाई लवकुश सिंह सदर अस्पताल पहुंचा. उसने शहर थाना पुलिस को दिए बयान में बहन को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. लवकुश सिंह ने मृतका गीतांजलि के पति राहुल सिंह और सास उर्मिला देवी को नामजद आरोपी बनाया है.

दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

लव कुश सिंह ने बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी बहन गीतांजलि देवी की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ रानीदेवा गांव निवासी रामयश सिंह के पुत्र राहुल सिंह के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद सास और पति दहेज नहीं लाने का गीतांजलि को ताने मारते थे. साथ ही गीतांजलि को काफी प्रताड़ित करते थे. जिसके बारे में गीतांजलि अक्सर अपने मायके वालों को बताती थी.

चार साल पहले विवाहिता ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत

वर्ष 2020 में हैदरनगर थाना में गीतांजलि देवी ने आवेदन देकर सास और पति द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत भी की थी. बाद में सुलह के बाद सभी साथ रहने लगे, लेकिन ससुराल वालों के रवैये में सुधार नहीं हुआ. भाई ने आरोप लगाया है कि 23 फरवरी को बहन गीतांजलि देवी को जहर देकर मार डाला गया.

आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह हैदरनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस ने मृतका के भाई लवकुश सिंह के शहर थाना को दिए गए फर्द बयान के आधार पर हैदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मृतका के पति और सास को नामजद आरोपी बनाया गया है. उनपर आईपीसी की धारा 304 बी/34 लगाया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की गहनता के साथ छानबीन की जा रही है.

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