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हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 7, 2024, 10:15 PM IST

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पटना दानापुर में व्यवहार न्यायालय के अपर जिलाा व सत्र न्यायाधीश 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले में आरोपित पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

पटना : बिहार की राजधानी पटना के दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिलाा व सत्र न्यायाधीश 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले में आरोपितों पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. मामला बिहटा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है. प्रभारी एपीपी मो. कलाम अंसारी ने बताया कि बिहटा थाना कांड संख्या 383/20 व सेशन संख्या 392/20 के मामला में सुनवाई हुई है.

गोली मारकर की गई थी हत्या : एपीपी मो. कलाम अंसारी ने बताया कि बिहटा के डुमरी गांव निवासी राजा बाबू को 28 मई 20 को गांव में बैठे हुए थे. तभी गांव के अमरनाथ पाल व उनके पुत्र विजय कुमार ने पिस्तौल निकालकर राजा बाबू को गोली मार कर हत्या कर फरार हो गया था. मृतक राजा बाबू के भाई बिटटू कुमार ने बिहटा थाना में मामला दर्ज कराया था कि मेरे भाई को गांव के अमरनाथ पाल व उनके पुत्र विजय कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

आरोपियों को 20 हजार लगाया जुर्माना : वहीं न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित अमरनाथ पाल व उनके पुत्र विजय कुमार डुमरी बिहटा को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई है. धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना, धारा 102 में दस साल और दस हजार जुर्माना और धारा 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल का कारावास व 5 हजार जुर्माना सुनाया गया है.

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