लखनऊः भारत में सड़क हादसों में हर वर्ष लाखों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है. इसमें सबसे अधिक संख्या हिट एंड रन के मामले होते हैं. टक्कर मारने के बाद वाहन के भाग जाने पर टक्कर मारने वाले को पकड़ा नहीं जा सकता है. ऐसे में घायल या फिर मृतक के परिजन को उचित सहायता नहीं मिल पाती है. जबकि ऐसा नहीं है. आप बिना किसी इंसोरेंस पॉलिसी के ही मुआवजा पा सकते हैं. इसके लिए एक फार्म भरना होगा, कुछ जरूरी दस्तावेज लगाकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा. फॉर्म जमा करने के दो माह के भीतर 'टक्कर मार कर भागना प्रतिकर निधि'(Hit and Run Compensation Fund) से सरकार मृतक के परिवार को 2 लाख और घायल को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा.
हिट एंड रन मामले में भी पीड़ित और उनके परिजनों को मिलता है मुआवजा, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन - Road Accident Compensation
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2024, 7:35 PM IST
हिट एंड रन मामले में शिकार मृतक के परिजनों और घायलों को भी सरकार मुआवजा देती है. इसके जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है. आइए जानते हैं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
लखनऊः भारत में सड़क हादसों में हर वर्ष लाखों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है. इसमें सबसे अधिक संख्या हिट एंड रन के मामले होते हैं. टक्कर मारने के बाद वाहन के भाग जाने पर टक्कर मारने वाले को पकड़ा नहीं जा सकता है. ऐसे में घायल या फिर मृतक के परिजन को उचित सहायता नहीं मिल पाती है. जबकि ऐसा नहीं है. आप बिना किसी इंसोरेंस पॉलिसी के ही मुआवजा पा सकते हैं. इसके लिए एक फार्म भरना होगा, कुछ जरूरी दस्तावेज लगाकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा. फॉर्म जमा करने के दो माह के भीतर 'टक्कर मार कर भागना प्रतिकर निधि'(Hit and Run Compensation Fund) से सरकार मृतक के परिवार को 2 लाख और घायल को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा.