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हाईकोर्ट ने किया था केस रिमांड, पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी की सजा को रखा बरकरार - Jaipur POCSO court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 27, 2024, 9:20 PM IST

UPHELD THE 20 YEAR SENTENCE,  20 YEAR SENTENCE OF THE ACCUSED
पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी की सजा को रखा बरकरार.

जयपुर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 3 महानगर प्रथम ने दुष्कर्म के आरोपी की सजा को बरकरार रखा है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नौ साल की पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे मारने की कोशिश करने वाले अभियुक्त कमलेश मीणा को पूर्व में दी गई बीस साल की सजा को बरकरार रखा है. हालांकि, अदालत ने पूर्व में लगाए गए दो लाख रुपए की जुर्माना राशि को घटाकर एक लाख तीस हजार रुपए कर दिया है. अदालत ने 5 अक्टूबर, 2021 को अभियुक्त को सजा सुनाई थी. इसके बाद अभियुक्त ने सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट को मामले की पुन: सुनवाई करने को कहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि 26 सितंबर, 2021 की शाम नौ साल की पीड़िता अपने नाना के लिए बीड़ी खरीदने बाजार गई थी. रास्ते में अकेला पाकर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान अभियुक्त ने उसका गला दबाया और बाद में उसे मरा हुआ समझ कर घर आ गया. वहीं, जैसे तैसे पीड़िता ने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी. जिस पर परिजनों को कोटखावदा थाने में मामला दर्ज कराया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा - Jhalawar POCSO Court

18 घंटे में हुआ था आरोप पत्र पेशः रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, अगले छह घंटे में जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था. ट्रायल के दौरान अस्पताल से ही पीड़िता के वीसी के जरिए बयान लेने की व्यवस्था की गई थी.

हाईकोर्ट ने किया था केस रिमांडः पॉक्सो कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के बाद अभियुक्त ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रकरण को पुन: पॉक्सो कोर्ट में भेजते हुए सुनवाई करने को कहा था.

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