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इंदौर कोर्ट ने तांत्रिक को सुनाई 20 साल की सजा,इलाज और तंत्र क्रिया के नाम पर किया था रेप

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 3, 2024, 8:36 PM IST

Indore Court Punished Tantrik: इंदौर जिला कोर्ट ने एक तांत्रिक को 20 साल की सख्त सजा से दंडित किया है.तांत्रिक ने एक युवती के साथ इलाज और तंत्र क्रिया के नाम पर रेप किया था.

Court Punished tantrik twenty years
रेप करने वाले तांत्रिक को 20 साल की सजा

इंदौर। इलाज और तंत्र क्रिया के नाम पर रेप करने वाले तांत्रिक को अब 20 साल जेल में गुजारने होंगे. इंदौर जिला कोर्ट ने इस तांत्रिक को सख्त सजा देते हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस तांत्रिक ने एक युवती के साथ इलाज के नाम पर रेप की घटना को अंजाम दिया था.युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे और फिर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

तंत्र क्रिया की आड़ में युवती से रेप

पीड़ित युवती की तबीयत अक्सर खराब रहती थी जिसके चलते उसकी मां और भाई द्वारकापुरी में रहने वाले तांत्रिक कृष्णा चौहान के पास झाड़फूंक के लिए ले गए थे.यहां तांत्रिक ने तंत्र क्रिया की और उसके बाद उसके परिजनों को डरा धमकाकर बाहर बैठा दिया.युवती के मुताबिक झाड़फूंक के बाद वह कुछ बोल नहीं पाई और फिर तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया.पीड़ित युवती ने 14 जनवरी 2020 को द्वारकापुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

तांत्रिक ने दी थी धमकी

आरोपी तांत्रिक ने रेप करने के बाद युवती को धमकाया था कि किसी से कुछ नहीं कहना है.घर पहुंचने पर युवती की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे. इस दौरान भी तांत्रिक ने उसके भाई को धमकाया था कि उसकी बीमारी के कारण उसने जो झाड़फूंक की है, उससे उसकी तबीयत खराब हुई है. वह घर पर हवन कर देगा, उससे सब ठीक हो जायेगा. तांत्रिक के डर के कारण उसके भाई ने थाने में रिपोर्ट नहीं की थी बाद में युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई.

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कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया था.इसके बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने तांत्रिक को 20 साल की सख्त सजा से दंडित किया है. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने आरोपी कृष्‍णा उर्फ श्‍याम बाबा उम्र 28 वर्ष निवासी इंदौर को धारा 376 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की संपूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़ि‍त लड़की को प्रदाय की जाएगी.प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल द्वारा की गई.

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