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संजय कुंडू की मानहानि से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का DGP को आदेश, SIT जांच की समीक्षा करें नए पुलिस प्रमुख - Sanjay Kundu defamation case

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2024, 7:31 PM IST

Updated : May 22, 2024, 7:55 PM IST

Sanjay Kundu Defamation Case: संजय कुंडू की मानहानि से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी जांच करने की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं. पढ़िए पूरी खबर...

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नए डीजीपी को पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की मानहानि से जुड़ी शिकायत पर हुई एसआईटी जांच की समीक्षा करने के आदेश जारी किए. कोर्ट ने इसी मामले में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़ी एफआईआर पर एसआईटी जांच की समीक्षा का जिम्मा भी नए डीजीपी को सौंपने के आदेश जारी किए. कोर्ट ने डीजीपी को समीक्षा के बाद अपने निष्कर्ष को स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए. मामले पर अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है.

मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी की रिपोर्ट को देखने के बाद यह आदेश जारी किए. कोर्ट ने मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड नए डीजीपी के समक्ष रखने के आदेश दिए. कोर्ट अगले आदेशों तक अभियोजन पक्ष को कहा कि वह इन दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर न करे.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के दिए थे. इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने रहे. 30 अप्रैल को संजय कुंडू बतौर डीजीपी सेवानिवृत हुए और अब नए डीजीपी ने कार्यभार संभाला है.

इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था. इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे. इसके बाद डीजीपी ने भी छोटा शिमला पुलिस स्टेशन में निशांत शर्मा के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. दोनों मामलों की जांच के लिए कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर जांच करने के आदेश दिए थे.

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Last Updated : May 22, 2024, 7:55 PM IST
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