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हटवाड़ा लगाने की अनुमति वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - High Court stay Hatwada issue

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2024, 9:22 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट शहर में हटवाड़ा (साप्ताहिक बाजार) लगाने की अनुमति को वापस लेने के ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने मामले में राज्य सरकार व निगम से जवाब तलब भी किया है.

हटवाडा लगाने की अनुमति
हटवाडा लगाने की अनुमति (ETV Bharat File Photo)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के विभिन्न स्थानों पर हटवाड़ा लगाने की अनुमति को वापस लेने के ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार व निगम से जवाब तलब किया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश जयपुर शहर हटवाड़ा समिति के अभय तिवारी की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि नगर निगम ने 21 जनवरी, 2008 को आदेश जारी कर शहर के महेश नगर, जवाहर नगर और बजाज नगर सहित अन्य स्थानों पर साप्ताहिक हाट बाजार लगाने की अनुमति दी थी, जिसके चलते फुटकर व्यापारी दिन के हिसाब से इन जगहों पर बाजार लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं. इसी बीच गत 2 मई को ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त ने आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश को वापस ले लिया. याचिका में कहा गया कि निगम आयुक्त का यह आदेश मनमाना है.

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याचिका में कहा गया कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत वेंडिंग कमेटी ही इस तरह के आदेश पारित करने के लिए सक्षम है. निगम आयुक्त इस तरह के आदेश देने के सक्षम अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं. ऐसे में इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निगम आयुक्त के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब पेश करने को कहा है.

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