पटनाः पटना हाई कोर्ट ने 180 मिलीलीटर शराब की बरामदगी पर मोटरसाइकिल को जब्त करना गैरकानूनी करार दिया. कोर्ट ने अविलम्ब जब्त मोटरसाइकिल को छोड़ने का आदेश दिया. साथ ही सहरसा के डीएम को दस दिनों के भीतर बतौर मुआवजा एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है. शराब के साथ पकड़े जाने पर सरकार बाइक और कार जब्त कर लेती है.
पैंट के पॉकेट में मिली थी शराबः जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सोमवार पांच फरवरी को विनीत कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि मोटरसाइकिल से जाने के दौरान पुलिस ने जांच के लिए जब रोका, तो पैंट से 180 मिली लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी थी. उनका कहना था कि मोटरसाइकिल से शराब बरामद नहीं की गयी. फिर भी मोटरसाइकिल को जब्त कर उसे राज्यसात कर दिया गया था. अब उसे नीलाम करने की तैयारी की जा रही है.
10 दिनों के अंदर मुआवजा देने का निर्देशः कोर्ट ने शराबबंदी कानून के कई धाराओं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसला का विस्तार से चर्चा करते हुए मोटरसाइकिल जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही मोटरसाइकिल को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया. वहीं सहरसा के डीएम को बतौर मुआवजा एक लाख रुपये 10 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया. बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है. इसके बाद से यहां बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है.
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