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हाईकोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में विवादित मकान पर चलाया बुलडोजर, हाईकोर्ट ने DGP से 48 घंटे में मांगा जवाब

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 29, 2024, 10:57 PM IST

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पटना हाईकोर्ट की निषेधाज्ञा रहते हुए स्थानीय पुलिस के मिलीभगत से निषेधाज्ञा मुकदमे के पक्षकार द्वारा जबरन बुलडोजर चलवा कर विवादित मकान को आंशिक तौर पर विध्वंस करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस नवनीत कुमार पाण्डेय ने डीजीपी को आदेश दिया कि वे खुद मामले की पड़ताल कर अगले 48 घंटे में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करें. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 4 मार्च 2024 को होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने निषेधज्ञा मुकदमे के पक्षकार द्वारा जबरन बुलडोजर चलवा कर विवादित मकान को आंशिक तौर पर विध्वंस करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस नवनीत कुमार पाण्डेय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि वे खुद मामले की पड़ताल कर अगले 48 घंटे में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करें.ये मामला सिवान जिले का है. अब अगली सुनवाई सोमवार 4 मार्च 2024 को होगी.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: स्थानीय पुलिस के मिलीभगत से निषेधाज्ञा मुकदमे के पक्षकार द्वारा जबरन बुलडोजर चलवा कर विवादित मकान कअपीलकर्ता के संयुक्त परिवार की संपत्ति थी. उसके एक हिस्से को परिवार के बाहरी व्यक्ति ममता सिंह द्वारा अवैध तरीके से खरीद लिया गया. जिसपर सिविल सूट चल रहा है. विवादित मकान को ममता सिंह नहीं बेचे या उसमे कोई तोड़फोड़ नहीं करे. इस सम्बन्ध में एक अंतरिम निषेध आज्ञा हाई कोर्ट ने जारी किया था.

विवादित मकान को तोड़ा: अपीलकर्ता के वकील चंद्रकांत ने बुल्डोजर चलाने का वीडियो को कोर्ट को दिखाया. उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाया कि 27 फरवरी 2024 को ममता सिंह के खिलाफ अंतरिम निषेध आज्ञा जारी कर उसे 28 फरवरी 2024 तक विवादित मकान में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया था. 28 फरवरी 2024 को ममता और उसके पति ने स्थानीय गुंडे और पुलिस प्रशासन की मदद से तकरारी मकान को आंशिक तौर पर ध्वस्त कर दिया.

4 मार्च 2024 को होगी सुनवाई: उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ने बुल्डोजर आते वक्त हाईकोर्ट के 27 फरवरी 2024 के कोर्ट के आदेश और घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 4 मार्च 2024 को होगी.

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