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IAS प्रेमसुख बिश्नोई निलंबित, एसीबी के हिरासत में लेने के बाद DOP का आदेश

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 23, 2024, 12:24 PM IST

IAS Premsukh Bishnoi Suspended
प्रेमसुख बिश्नोई निलंबित

राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पैगाम को जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है. इसी कड़ी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हिरासत में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रेम सुख बिश्नोई को घूसखोरी के मामले में निलंबित किया गया है. इस बारे में DOP ने बिश्नोई को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने घूसखोर IAS प्रेमसुख बिश्नोई को निलंबित कर दिया है. कार्मिक विभाग ने एसीबी के ट्रैप और हिरासत में लेने के बाद उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं. एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एक परिवादी ने एसीबी में शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि टोंक के अन्नपूर्णा तालाब में मछली पकड़ने और मछली पालन करने के लिए उसे मत्स्य विभाग से लाइसेंस लेना था. लाइसेंस के बदले विभाग के डायरेक्टर आईएएस प्रेमसुख बिश्नोई और एडिशनल डायरेक्टर राकेश देव उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे.

इस मामले में प्रेम सुख बिश्नोई को 19 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. एसीबी कार्रवाई के 48 घंटे बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है. प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग बिश्नोई का मुख्यालय रहेगा.

IAS Premsukh Bishnoi Suspended
IAS प्रेमसुख बिश्नोई निलंबित

35 हजार की घूस लेते हुई थी गिरफ्तारी : जयपुर में ACB की टीम ने 19 जनवरी को रिश्वत मामले में मत्स्य विभाग के डायरेक्टर प्रेमसुख बिश्नोई और एडिशनल डायरेक्टर राकेश देव को गिरफ्तार किया था. इन दोनों अफसरों को टीम ने रंगे हाथों 35 हजार रुपए की घूस लेते ट्रैप किया. दोनों पकड़े गए आरोपियों में से प्रेमसुख बिश्नोई आईएएस अफसर हैं.

पढ़ें : एसीबी ने मत्स्य विभाग के डायरेक्टर और सहायक निदेशक को दबोचा, आईएएस को पकड़ा 35 हजार की घूस लेते

संयुक्त शासन सचिव डॉ. प्रिया बलराम शर्मा ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया. इस आदेश में आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से ज्यादा तक हिरासत में रखे जाने की बात कही गई है. इस कार्रवाई के पीछे अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 3(2) के तहत निलंबन की बात कही गई है.

गौरतलब है कि प्रेमसुख बिश्नोई गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे तक ACB की रिमांड पर थे, जो सोमवार को समाप्त हो गई थी. इसके बाद एसीबी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. जहां से अदालत ने बिश्नोई को जेल भेज दिया. इस केस की जांच कोर्ट ने एसीबी के उपाधीक्षक अभिषेक पारीक को सौंप दी है.

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