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चुनाव आयोग का फैसला: हरियाणा में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मृत्यु/स्थाई दिव्यांगता पर परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद - Lok Sabha Election 2024

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2024, 7:21 AM IST

Lok Sabha Election 2024
Lok Sabha Election 2024(Etv Bharat)

Lok Sabha Election 2024: हरियाणा में चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग/सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को एक्सग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. ये जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दी.

चंडीगढ़: हरियाणा में चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग/सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को एक्सग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी आदि के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को 30 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया मदद दी जाएगी. ये जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दी

हर नुकसान के लिए मिलेगी वित्तीय मदद: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डयूटी पर किन्हीं अन्य कारणों से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले से कर्मचारी की स्थायी दिव्यांगता पर परिजनों को 15 लाख रुपये और अन्य शारीरिक अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में परिजनों को 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

अनुकंपा राशि के अतिरिक्त होगी एक्सग्रेशिया राशि: अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली ये एक्सग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी. अनुकंपा राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होगी. इसे कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांगता आदि होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी. बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 1 महीने के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा.

स्वास्थ्य देखभाल व फर्स्ट-एड की मिलेगी सुविधा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोलिंग कर्मियों के लिए ट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैच और रिसीविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल, फर्स्ट-एड आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी. डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ युक्त एक एंबुलेंस की भी व्यवस्था होगी. साथ ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के वेलफेयर व अन्य सुविधाओं के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगे और इसकी जानकारी मुख्यालय को देंगे. बताया कि चुनाव डयूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से लेकर परिणाम की तिथि (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) मानी जाएगी.

चुनौतीपूर्ण कार्य के मद्देनजर सहायता प्रदान करने का प्रावधान: अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव के दौरान कठोर गतिविधियां शामिल होती हैं, जो विभिन्न विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों सहित चुनाव मशीनरी द्वारा पूरी की जाती हैं. ये कर्मचारी चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन को जोखिम में डालने जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं. बताया कि इनके योगदान को देखते हुए आयोग ने मृत्यु के मामले में मृतकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में मुआवजा या गंभीर चोट के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता मामले में कर्मचारियों के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है.

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