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भूतपूर्व सैनिक के चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 17, 2024, 8:56 PM IST

शिक्षक भर्ती 2022 में भूतपूर्व सैनिक का चयन होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देने और चयन निरस्त करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 में भूतपूर्व सैनिक का चयन होने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं देने और चयन निरस्त करने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर जाट की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि बिना कारण बताए याचिकाकर्ता का चयन निरस्त क्यों किया गया और इस दौरान उसे सुनवाई का मौका भी क्यों नहीं दिया गया. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हिंदी सहित अन्य विषयों के लिए शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए वर्ष 2022 में आवेदन मांगे थे. चयन बोर्ड की ओर से गत 9 सितंबर को चयन सूची जारी की. जिसमें याचिकाकर्ता का ओबीसी भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयन हुआ. वहीं बाद में उसे नियुक्ति के लिए 15 सितंबर को सिरोही जिला भी आवंटित कर दिया गया.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने पात्र होने के बावजूद दिव्यांग को नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और उसे पदस्थापित करने से भी इनकार कर दिया. इस दौरान याचिकाकर्ता को नियुक्ति रद्द करने का न तो कारण बताया गया और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया. जबकि याचिकाकर्ता के अंक अपने वर्ग की कट ऑफ से अधिक हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 में भूतपूर्व सैनिक का चयन होने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं देने और चयन निरस्त करने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर जाट की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि बिना कारण बताए याचिकाकर्ता का चयन निरस्त क्यों किया गया और इस दौरान उसे सुनवाई का मौका भी क्यों नहीं दिया गया. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हिंदी सहित अन्य विषयों के लिए शिक्षक भर्ती लेवल 2 के लिए वर्ष 2022 में आवेदन मांगे थे. चयन बोर्ड की ओर से गत 9 सितंबर को चयन सूची जारी की. जिसमें याचिकाकर्ता का ओबीसी भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयन हुआ. वहीं बाद में उसे नियुक्ति के लिए 15 सितंबर को सिरोही जिला भी आवंटित कर दिया गया.

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याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और उसे पदस्थापित करने से भी इनकार कर दिया. इस दौरान याचिकाकर्ता को नियुक्ति रद्द करने का न तो कारण बताया गया और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया. जबकि याचिकाकर्ता के अंक अपने वर्ग की कट ऑफ से अधिक हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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