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प्रत्याशी कर सकेगा 95 लाख रुपए खर्च, जानिए चुनावों में और किन नियमों का रखना होगा ध्यान

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 17, 2024, 11:03 PM IST

rules for LS election candidates 2024
प्रत्याशियों के लिए नियम जारी

लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो गई है. इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए नियम भी जारी कर दिए हैं. जिनमें चुनाव खर्च और प्रचार को लेकर नियम भी शामिल हैं.

भरतपुर. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं. प्रत्याशी जहां पूरे चुनाव में अधिकतम 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकेगा. वहीं चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों को खर्च के ब्यौरे के लिए अलग-अलग तीन रजिस्टर भी संधारित करने होंगे.

95 लाख रुपए कर सकेगा खर्च: जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है. चुनाव के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी एवं 10 हजार रुपए से अधिक की वस्तु जो चुनाव कार्य में उपयोग की जा सकती है का परिवहन नहीं किया जा सकेगा. निर्धारित सीमा से अधिक राशि जब्त की जाएगी और उसकी मौके पर ही रसीद दी जाएगी. जब्ती के बाद अपील का भी प्रावधान किया गया है.

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रजिस्टर में ब्यौरा: प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में निर्धारित राशि का व्यय विधि सम्मत मद में ही किया जा सकता है. चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए, बी, सी का निर्धारण करना होगा और उसी के अनुरूप लेखे संधारित किए जाएंगे. चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा.

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नया बैंक खाता खुलवाना होगा: जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा. चुनाव के दौरान अधिकतम राशि का चैक द्वारा या ऑनलाइन भुगतान करना होगा. चुनाव के दौरान व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करना दण्डनीय है और इसमें सदस्य को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है. किसी मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता और भ्रष्ट आचरण दण्डनीय अपराध है. अनुचित दबाव डालना व धार्मिक व जातीय आधार पर मत याचना नहीं की जा सकती.

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प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी: डॉ यादव ने बताया कि प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री के मुख पृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी होगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 127 ए की पालना हर हाल में करनी होगी. प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. मुद्रित सामग्री की प्रति निर्धारित सेल में जमा करवानी होगी और मुद्रित सामग्री की संख्या व राशि बतानी होगी. उम्मीदवार की सहमति के बिना कोई समर्थक प्रचार सामग्री मुद्रित नहीं करवा सकेगा. उम्मीदवार की असहमति होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही का प्रावधान है.

आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी: डॉ यादव ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी. चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा. समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिये मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा.

21 लाख से अधिक मतदाता कर सकेंगे मतदान: भरतपुर एवं डीग जिले में कुल 18 लाख, 83 हजार 363 मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख 2 हजार 938 पुरुष एवं 8 लाख, 80 हजार 404 महिला मतदाता हैं. इसी तरह कठूमर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख, 28 हजार 777 कुल मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 22 हजार 282 पुरुष एवं 1 लाख, 6 हजार 495 महिला मतदाता शामिल हैं. यानी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,12,140 मतदाता हैं, जो अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे.

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