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आपसी सहमति से हुआ तलाक, पति ने पत्नी और बेटी को दिए 3 करोड़ रुपए - 3 crore for maintenance in divorce

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2024, 10:30 PM IST

12 साल पुरानी शादी के तलाक के मामले में शहर के पारिवारिक न्यायालय 10 दिन में तलाक की डिक्री पारित कर दी है. पति ने भरण-पोषण के पत्नी को 2 करोड़ और बेटी को 1 करोड़ रुपए दिए हैं.

Divorce with mutual consent
आपसी सहमति से हुआ तलाक (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. शहर के पारिवारिक न्यायालय-तीन ने एक मामले में पति-पत्नी की 12 साल पुरानी शादी का 10 दिन में तलाक मंजूर करते हुए दोनों की सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर दी है. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अजय शुक्ला ने फैसले में कहा कि दोनों के बीच समझौता वार्ता विफल रही है और दोनों ने साथ रहने से भी मना कर दिया है. ऐसे में दोनों की आपसी सहमति के आधार पर तलाक मंजूर किया जाना उचित होगा.

मामले से जुड़े अधिवक्ता सुनील शर्मा व गौरव सिंघल ने बताया कि तलाक की डिक्री होने पर निजी कंपनी में कार्यरत पति ने अपनी पत्नी व बेटी को भी भरण-पोषण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि दी है. इस राशि में से 2 करोड़ रुपए पत्नी और 1 करोड़ रुपए बेटी को दिए हैं. दोनों ने हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था.

पढ़ें: UPSC एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पत्नी ने पहली ही सालगिरह पर पति से मांगा तलाक, झूठे केस में फंसाने की दी धमकी - Wife Demands Divorce For Upsc

इसमें कहा था कि उनकी शादी हिन्दू रीति रिवाज से 2 अप्रैल, 2010 को हुई थी और इससे उनके एक बेटी भी हुई, लेकिन विवाह के बाद से उनके बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए और उनका भविष्य में साथ रहना संभव नहीं हुआ. जिसके चलते वे दोनों एक दूसरे से 30 मई 2022 से अलग-अलग रहने लगे.

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