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नूंह में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 साल कैद और 25 हजार का लगाया जुर्माना

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 20, 2024, 9:49 PM IST

Updated : Jan 20, 2024, 10:27 PM IST

District Court Sentenced Culprit: नूंह में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक की स्पेशल अदालत ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश जारी किया है.

District Court Sentenced Culprit
District Court Sentenced Culprit

नूंह: हरियाणा के नूंह में जिला कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. दोषी को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा. दोषी ने साल 2019 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था.

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि मार्च 2019 में तावडू उपमंडल के एक गांव में घर से 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों में मुख्य आरोपी अंसार, शाहरुख उर्फ मूसा और शहजाद शामिल था.

मामले में गिरफ्तार हुए शहजाद को कोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि शाहरुख की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोर्ट के आदेश पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया. अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि कुछ दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो गैंगरेप मामले में पूछताछ की गई. पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही कराते हुए साक्ष्य जुटाए. इसके अलावा, पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में करीब साढ़े चार साल तक लंबी सुनवाई हुई.

इस बीच पुलिस ने सभी प्रकाश के जरूरी साक्ष्य जुटाए जिनके आधार पर विशेष अदालत में मजबूती से पैरवी हुई. बीते शुक्रवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी शाहरुख उर्फ मूसा को दोषी करार दिया तो शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 20 साल की सजा के साथ 25 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि आरोपी अंसार को कोर्ट ने बीते साल अक्टूबर माह में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शाहरुख की अलग से सुनवाई चल रही थी.

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नूंह: हरियाणा के नूंह में जिला कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. दोषी को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा. दोषी ने साल 2019 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था.

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि मार्च 2019 में तावडू उपमंडल के एक गांव में घर से 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों में मुख्य आरोपी अंसार, शाहरुख उर्फ मूसा और शहजाद शामिल था.

मामले में गिरफ्तार हुए शहजाद को कोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि शाहरुख की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोर्ट के आदेश पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया. अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि कुछ दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो गैंगरेप मामले में पूछताछ की गई. पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही कराते हुए साक्ष्य जुटाए. इसके अलावा, पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में करीब साढ़े चार साल तक लंबी सुनवाई हुई.

इस बीच पुलिस ने सभी प्रकाश के जरूरी साक्ष्य जुटाए जिनके आधार पर विशेष अदालत में मजबूती से पैरवी हुई. बीते शुक्रवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी शाहरुख उर्फ मूसा को दोषी करार दिया तो शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 20 साल की सजा के साथ 25 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि आरोपी अंसार को कोर्ट ने बीते साल अक्टूबर माह में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शाहरुख की अलग से सुनवाई चल रही थी.

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Last Updated : Jan 20, 2024, 10:27 PM IST
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