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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा - Bundi POCSO court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 24, 2024, 9:42 PM IST

POCSO COURT SENTENCED,  20 YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा.

POCSO court sentenced बूंदी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बूंदी. जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.60 लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि 17 अगस्त 2023 को पीड़िता ने थाना दबलाना में रिपोर्ट पेश की.

इसमें बताया कि अभियुक्त ने फोन करके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए घर से बाहर आकर मिलने के लिए कहा. इस पर घर से बाहर जाने पर आरोपियों ने उसे जबरन बाइक पर बिठा लिया और तालाब की तरफ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी दुष्कर्म के बाद पीड़िता को कुएं में गिराने लगे तभी उसके भाई का फोन आ गया, इस पर आरोपी भाग गए. पुलिस ने मामला दर्ज करके इस संबंध में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में चालान पेश किया.

पढ़ेंः घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला, अदालत ने युवक को सुनाई कड़ी सजा - Imprisonment For Rape

इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने आरोपी शैतान सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पुत्र रामसिंह उर्फ बबलू सिह निवासी सोरण थाना दबलाना को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.60 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने उक्त प्रकरण में पैरवी करते हुए 13 गवाह एवं 35 दस्तावेज पेश किए.

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