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पेड़ काटने के विवाद में हत्या, 6 साल बाद कोर्ट का इंसाफ, ताउम्र जेल में रहेंगे एक ही परिवार के 11 लोग - Bhind District Court decision

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2024, 6:22 AM IST

भिंड जिले में न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के 11 लोगों को दोषी माना है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये हत्या एक पेड़ काटने के विवाद में 6 साल पहले की गई थी. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला दिया है.

Murder over tree cutting dispute
पेड़ काटने के विवाद में हत्या (ETV BHARAT)

भिंड। कहते हैं अपराध और अपराधी लाख कोशिश कर लें लेकिन एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाते हैं. ये कहावत भिंड जिले में सिद्ध भी हुई, जब जिला न्यायालय ने हत्या के एक केस में एक दो नहीं बल्कि 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई वह भी एक ही परिवार के सदस्यों को. जिमें तीम महिलाएं भी शामिल हैं. साथ ही उन पर जुर्माना भी ठोका है.

खूनी संघर्ष में बदला था मामूली विवाद

असल में हत्या की यह घटना अमायन थाना क्षेत्र में 6 साल पहले घटित हुई थी. मढ़ेपुरा गाँव में पेड़ काटने जैसी मामूली बात पर दो परिवारों में विवाद हो गया था. लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी प्रवीण गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार, ''मई 2018 को मढ़ेपुरा गाँव के रहने वाले बलवीर सिंह राजपूत ने अपने घर के सदस्यों जिनमें महिलायें भी शामिल थीं के साथ मिलकर पशु बांधने की जगह पर खड़े पेड़ को काटने को लेकर अपने पड़ोसी हरिनारायण और उनके परिजन से विवाद और फिर जानलेवा हमला किया. सबने मिलकर हरिनारायण को मौत के घाट उतार दिया था.''

पुरुषों ने कुल्हाड़ी तो महिलाओं ने हसिए से किया हमला

बताया जा रहा है कि इस घटना में आरोपी बलवीर, दिनेश, जसरथ और रवींद्र ने हरिनारायण के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था, साथ ही अन्य घरवालों पर भी हमला किया. वहीं आरोपी पक्ष की तीन महिलाओं ने भी पीड़ित पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला किया था. इस घटना में पीड़ित पक्ष के चार पुरुष और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी और इलाज के दौरान हरिनारायण की मौत हो गई थी.

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कोर्ट ने जीवन भर के लिए पहुंचाया जेल

पूरे मामले में जांच के बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और अखिरकार जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले में तीन महिलाओं सहित आरोपी पक्ष के 11 लोगों को दोषी माना और उन्हें अलग अलग धाराओं के साथ भादवि की धारा 302 के तहत 1-1 लाख के आर्थिक दंड के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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