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बच्चों की हायर स्टडीज के लिए जमा करना है बड़ा फंड, सरकार की ये स्कीम करेगी आपकी मदद - Provident Fund For Your Kid

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 21, 2024, 3:23 PM IST

Updated : Apr 21, 2024, 4:29 PM IST

PPF
पीपीएफ

Provident Fund For Your Kid- बच्चें के जन्म के साथ ही उसके भविष्य को लेकर तमाम चिंताएं शुरू हो जाती है. इन समस्योओं से छुटकारा पाने के लिए आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी आप इन चिताओं से मुक्त हो जाएंगे. अगर आप भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है तो पीपीएफ उनका भविष्य सुरक्षित ऑप्शन है जिसमें आप अपने बच्चों ने नाम पर निवेस कर पीपीएफ खाता खोलकर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली: पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का संक्षिप्त रूप है, जो भारत में सरकार समर्थित बचत और निवेश योजना है. अपनी आकर्षक ब्याज दरों, टैक्स लाभ और न्यूनतम जोखिम के लिए प्रसिद्ध, यह देश में सबसे पसंदीदा निवेशों में से एक बनकर उभरा है. व्यक्ति अपने नाम पर और किसी नाबालिग या किसी अक्षम व्यक्ति की ओर से पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. माता-पिता के पास अपने नाबालिग बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोलने का विकल्प होता है, जिसे अक्सर उनके भविष्य के लिए बचत शुरू करने के लाभकारी तरीके के रूप में देखा जाता है. आकर्षक ब्याज दरों और कर लाभ की पेशकश करते हुए, पीपीएफ खाता बच्चों के लिए तैयार किए गए निवेश विकल्पों में से एक है.

यह समझना महत्वपूर्ण है कि पीपीएफ खाते का प्रबंधन माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग बच्चा 18 वर्ष का न हो जाए. इसके बाद, वयस्क होने पर, नाबालिग के पास स्वतंत्र रूप से खाता संचालित करने का विकल्प होता है.

पीपीएफ अकाउंट के बारे में

  • निवेश सीमा न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष जमा किया जा सकता है.
  • टाइम पीरियड 15 वर्ष है.
  • ब्याज दर केंद्र सरकार द्वारा हर तीमाही निर्धारित की जाती है. वर्तमान में यह 7.10 फीसदी प्रति वर्ष है.
  • खाते की आयु और निर्दिष्ट डेट पर शेष राशि के आधार पर लोन और निकासी की अनुमति है.
  • पीपीएफ खातों में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत रुपये की सीमा तक कर कटौती के लिए योग्य है. पीपीएफ खातों पर अर्जित 1.5 लाख प्रति साल पर ब्याज भी टैक्स-फ्री है.

माइनर्स के पीपीएफ अकाउंट के बारे में

  • एलिजिबिलिटी- कोई भी भारतीय नागरिक नाबालिग बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोल सकता है.
  • न्यूनतम आयु- नाबालिग के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है. यहां तक कि शिशुओं का भी पीपीएफ खाता हो सकता है.
  • खाते का मैनेज कौन करता है- माता-पिता या अभिभावक नाबालिग के 18 वर्ष के होने तक खाते का मैनेज करते हैं.
  • न्यूनतम और अधिकतम निवेश- न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि 500 रुपये है. एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं.
  • टैक्स-प्रॉफिट- किसी नाबालिग के पीपीएफ में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए योग्य है.
  • मैच्योरिटी- पीपीएफ खाता 15 साल के बाद परिपक्व होता है. हालांकि, आप इसे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं.

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Last Updated :Apr 21, 2024, 4:29 PM IST
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