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30 अप्रैल से पहले टैक्स पेयर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, चेक करते रहें मेल

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 12, 2024, 2:04 PM IST

Income tax refunds- एक हालिया अधिसूचना में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि व्यक्ति 30 अप्रैल, 2024 तक अपना आयकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए, टैक्स पेयर को आयकर विभाग से किसी भी सूचना नोटिस के लिए नियमित रूप से अपना ईमेल जांचना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

Income tax
आयकर रिफंड

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर के लिए बड़ी बात कही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो टैक्स पेयर अभी भी भी FY2020-21 (AY2021-22) के अपने टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक उनका पेमेंट मिल जाएगा. सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ने कहा कि कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिफंड को 30 अप्रैल तक प्राप्त कर सकते हैं. आयकर विभाग से किसी भी सूचना के लिए टैक्स पेयर को नियमित रूप से अपना ईमेल जांचना चाहिए जिसमें टैक्स रिफंड के सभी डिटेल्स हों.

बता दें कि एक टैक्स पेयर द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में रिटर्न अनुरोध के बाद, आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत एक सूचना नोटिस जारी करता है. अगर टैक्स पेयर को एक सूचना नोटिस प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि दाखिल किए गए आईटीआर को सफलतापूर्वक संसाधित किया गया है, जिसके बाद रिफंड राशि, यदि कोई हो, जमा कर दी जाएगी.

सीबीडीटी ने कहा कि यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण या अन्य कारणों से जो संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, मूल्यांकन वर्ष (एवाई) 2021-22 के लिए कई रिटर्न, जो अन्यथा वैध रूप से दाखिल किए गए थे, नहीं किए जा सके. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के तहत कार्रवाई की गई. सीबीडीटी ने कहा कि ऐसे रिटर्न के प्रोसेसिंग के संबंध में सूचना एक्ट की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं सेंड की जा सकी. इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां टैक्सपेयर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अपना वैलिड फंड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हालांकि देरी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं.

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