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विल्लुपुरम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में तमिलनाडु के पूर्व DGP की 3 साल की सजा रखी बरकरार

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 12, 2024, 5:13 PM IST

Former DGP Rajesh Das
पूर्व DGP राजेश दास

IPS Sexual Harassment Case, Former DGP Got Imprisonment, तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस के साथ यौन उत्पीड़न मामले में विल्लुपुरम जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास की तीन साल की कारावास सजा को बरकरार रखा है. दोषी पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.

चेन्नई: विल्लुपुरम जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास आईपीएस पर लगाई गई तीन साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है. अदालत का यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी पहले के फैसले के खिलाफ राजेश दास द्वारा दायर अपील को खारिज करने के बाद आया है.

तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास, जिन पर एक महिला आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले साल जून में उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. विल्लुपुरम जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की, जिससे राजेश दास को मद्रास उच्च न्यायालय में आगे अपील विकल्प अपनाने के लिए 30 दिन का समय मिल गया.

यह मामला 2021 में एक चुनाव अभियान के दौरान एक घटना से उपजा है, जहां राजेश दास और महिला अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल थे. अधिकारी की शिकायत के बाद, तमिलनाडु सरकार ने मामले को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया, जिससे राजेश दास और उसके साथी के खिलाफ कानून की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

परिणामस्वरूप, राजेश दास को उनके पद से निलंबित कर दिया गया. स्थिति की गंभीरता को विल्लुपुरम मुख्य आपराधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रेखांकित किया, जिसने राजेश दास को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और महत्वपूर्ण जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त, सहयोगी के रूप में शामिल चेंगलपट्टू जिले के पूर्व एसपी कन्नन पर भी जुर्माना लगाया गया.

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