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वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन का समय बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने बताया पब्लिसिटी स्टंट - Lok Sabha Election 2024

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By Sumit Saxena

Published : May 15, 2024, 8:22 PM IST

Supreme Court On Varanasi Seat: तमिलनाडु के रहने वाले किसान नेता पी अय्याकन्नू ने अपनी याचिका में वाराणसी सीट पर नामांकन दाखिल करने का समय बढ़ाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे सस्ती प्रसिद्धि पाने का तरीका बताते हुए याचिका खारिज कर दी. साथ ही याचिकाकर्ता से पूछा कि वह वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

Supreme Court On Varanasi Seat
सुप्रीम कोर्ट (Etv Bharat)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के किसान नेता पी अय्याकन्नू की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने का समय बढ़ाने की मांग की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ता वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की और बताया कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया.

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, 'आप 30 साल से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में काम कर रहे हैं. फिर आप वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं... वो भी आखिरी दिन, आप यहां आना चाहते हैं? पीठ ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की गई है. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि 14 मई आखिरी तारीख थी.

अदालत ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने को इच्छुक नहीं है और वकील से पूछा कि क्या वह याचिका वापस ले लेंगे या अदालत को इसे खारिज कर देना चाहिए. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में शामिल नहीं था...और कहा कि आप तमिलनाडु में चुनाव क्यों नहीं लड़ते.

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि उनके मुवक्किल को अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की अनुमति दे. हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया.

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