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पुणे हिट एंड रन केस: आरोपी नाबालिग के दादा बोले, 'हम पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं' - Pune hit and run case

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2024, 7:50 PM IST

महाराष्ट्र में पुणे के कल्याणी नगर में हुए हिट एंड रन मामले में गुरुवार को पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को बुलाया और उनसे पूछताछ की. इससे पहले बुधवार को नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था.

PUNE HIT AND RUN CASE
नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल (फोटो - ETV Bharat Maharashtra Desk)

पुणे: महाराष्ट्र में पुणे के कल्याणी नगर में हिट एंड रन मामले में शामिल नाबालिग लड़के को बुधवार को (22 मई) 14 दिनों के लिए किशोर हिरासत केंद्र में भेज दिया गया. साथ ही बुधवार को जब पिता विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इसके बाद गुरुवार को पुणे पुलिस ने नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को बुलाया और उनसे पूछताछ की.

सम्पत्ति विवाद में छोटा राजन से मांगी थी मदद: ब्रह्मा बिल्डर्स के मालिक विशाल अग्रवाल के पिता और नाबालिग आरोपी के पिता सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बताए जा रहे हैं. सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने भाइयों के साथ संपत्ति विवाद में छोटा राजन से मदद मांगी थी.

इस मामले में यह बात सामने आई है कि सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में अजय भोसले नाम के शख्स की हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया था. अब बताया जा रहा है कि कल्याणी नगर हादसे को लेकर पुणे पुलिस सुरेंद्र कुमार से पूछताछ कर रही है.

'इस' वजह से पुलिस हिरासत में: गौरतलब है कि पुणे हिट एंड रन मामले में एडवोकेट असीम सरोदे ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जिस कारण से जमानत मांगी गई थी, उस पर न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया जाएगा. जिस पिता पर आरोप है उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है.

सरोदे ने कहा कि जब कार रजिस्टर्ड नहीं थी, कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और यह जानते हुए भी कि उनके बेटे के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी पिता अग्रवाल ने उसे कार चलाने दी. उन्होंने अपने बेटे को पब भी भेजा था, जबकि वह 18 साल का भी नहीं था. यह अच्छे पालन-पोषण की निशानी नहीं है. इसलिए कोर्ट ने अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

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